नगर निगम टीमों ने न्यू कॉलोनी क्षेत्र में 3 अनाधिकृत निर्माणों को सील किया

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वीरवार का दिन अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई भरा रहा

– इनफोर्समैंट टीमों ने सदर बाजार, रामलीला ग्राऊंड, हुडा सिटी सैंटर मैट्रो स्टेशन, इफ्को मैट्रो स्टेशन, सैक्टर-29, सिलोखरा, जलवायु विहार, पार्क सैंट्रा के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की

गुरूग्राम, 2 अगस्त। वीरवार का दिन अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई से भरा रहा। नगर निगम टीमों ने एक ओर जहां न्यू कॉलोनी क्षेत्र में 3 अनाधिकृत निर्माणों को सील करने की कार्रवाई की, वहीं दूसरी ओर सदर बाजार, रामलीला ग्राऊंड, हुडा सिटी सैंटर मैट्रो स्टेशन, इफ्को मैट्रो स्टेशन, सैक्टर-29, सिलोखरा, जलवायु विहार एवं पार्क सैंट्रा के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया।
कार्यकारी अभियंता सत्यवान की टीम ने न्यू कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से बनाए जा रहे 3 निर्माणों को सील करने सहित सदर बाजार एवं रामलीला ग्राऊंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं कार्यकारी अभियंता धर्मबीर मलिक और गोपाल कलावत के नेतृत्व में गठित इनफोर्समैंट टीमों ने जोन-3 और जोन-4 क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी, टपरीनुमा स्टॉलों, दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण सहित अन्य प्रकार के अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पहले निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जाते हैं तथा उसके बाद सीलिंग एवं निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार, सडक़ों-फुटपाथों एवं बाजार क्षेत्रों केा अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

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