– छूट पाने के लिए संपूर्ण बकाया प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान 31 जुलाई तक करना होगा
– भुगतान नहीं करने की सूरत में लगेगा 18 प्रतिशत ब्याज
– प्रोपर्टी की सीलिंग और नीलामी भी हो सकती है
गुरूग्राम, 9 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले प्रोपर्टी मालिकों को चालू वित्त वर्ष 2018-19 के प्रोपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट केवल 31 जुलाई तक ही मान्य है।
उन्होंने बताया कि छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान 31 जुलाई तक करना अनिवार्य है। प्रोपर्टी टैक्स संबंधी पूरी जानकारी एवं बिल नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट 222.द्वष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा प्रोपर्टी को सील करने के साथ ही उसकी नीलामी भी की जा सकती है।
कैसे करें भुगतान : नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट पर प्रोपर्टी टैक्स संबंधी पूरी जानकारी एवं बिल उपलब्ध हैं। प्रोपर्टी मालिक वैबसाईट पर जाकर अपनी प्रोपर्टी पर बकाया टैक्स संबंधी जानकारी प्राप्त करके बिल डाऊनलोड कर सकता है। वैबसाईट पर प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाईन सुविधा दी गई है। भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम कार्यालय में 5000 रूपए तक नकद तथा इससे ऊपर की राशि का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकृत किया जा रहा है।
चालू वित्त वर्ष में जमा हुआ 92 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रोपर्टी टैक्स : नगर निगम आयुक्त ने बताया कि चालू वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 9 जुलाई 2018 तक नगर निगम को 92 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रोपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ है। यह राशि 86330 प्रोपर्टी मालिकों द्वारा जमा करवाई गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मई माह के अंत में ब्याज माफी का लाभ देने की घोषणा की गई थी। यह लाभ केवल 30 जून तक ही मान्य था। इस अवधि के दौरान 67890 प्रोपर्टी मालिकों द्वारा 81 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि प्रोपर्टी टैक्स के रूप में जमा करवाई गई है।