सरकारी सहायता प्राप्त कालेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय

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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय 
रिटायर्ड प्रिंसिपल को 30 हजार और लैक्चरार को मिलेंगे  25 हजार 
 
चण्डीगढ़, 16 जनवरी : हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में,अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से पहली जनवरी, 1988 से 10 मई,1998 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए, उन्हें पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के तहत मानदेय देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए 146 कर्मचारियों को लाभ होगा। यह नीति पहली अप्रैल, 2017 से लागू होगी।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रिंसीपल को 30,000 रुपये, लेक्चरर को 25,000 रुपये, श्रेणी-ढ्ढढ्ढढ्ढ के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 11,000 रुपये और चतुर्थ श्रेणी के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 6,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। मानदेय के लाभार्थी ने स्वीकृत या सहायता प्राप्त पदों के समक्ष कार्य किया हो और उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो। उन्होंने बताया कि  जिन कर्मचारियों ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्य किया था और सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिए गए थे, वे भी मानदेय के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य किया हो। 
उन्होंने बताया कि यह मानदेय किसी कर्मचारी के जीवित रहने तक ही दिया जाएगा और यह उसके आश्रितों या कानूनी वारिस को नहीं दिया जाएगा। मानदेय केवल उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के अन्य पेंशन लाभ नहीं ले रहे हैं।

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