राज्यसभा की दिल्ली से तीन और सिक्किम से एक सीट के लिए चुनाव 16 को

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा सिक्किम से राज्‍यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव तथा उत्‍तर प्रदेश से राज्‍यसभा के लिए उप-चुनाव 
 दो राज्‍यों से राज्‍यसभा के निम्‍नलिखित चार सदस्‍यों का कार्यकाल  समाप्‍त हो रहा है।

 

क्र.संख्‍या राज्‍य सदस्‍यों का नाम अवकाश प्राप्ति की तिथि
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली     1. डॉ. कर्ण सिंह

    2. श्री जनार्दन द्विवेदी

    3. श्री परवेज हाशमी

27.01.2018

27.01.2018

27.01.2018

2. सिक्किम     1. श्री हिशे लाचुंगपा 23.02.2018

 

2.  इसके अतिरिक्‍त एक सदस्‍य के इस्‍तीफे के कारण उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए एक आकस्मिक रिक्ति हुई है, जिसका ब्‍यौरा इस प्रकार है :-

क्र.संख्‍या राज्‍य सदस्‍यों का नाम रिक्ति का कारण तक कार्यकाल
1. उत्‍तर प्रदेश श्री मनोहर पर्रिकर  2 सितम्‍बर, 2017 को त्‍यागपत्र 25.11.2020

 

3.     निर्वाचन आयोग ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली तथा सिक्किम राज्‍य से राज्‍यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने तथा उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उपचुनाव निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है :-

  1.  
अधिसूचना जारी 29 दिसम्‍बर, 2017 (शुक्रवार)
  1.  
नामांकन की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2018 (शुक्रवार)
  1.  
नामांकन पत्रों की जांच 6 जनवरी, 2018 (शनिवार)
  1.  
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 जनवरी, 2018 (सोमवार)
  1.  
मतदान की तिथि 16  जनवरी, 2018 (मंगलवार)
  1.  
मतदान का समय   प्रात: 9.00 से सायं 4.00 बजे तक
            7 मतों की गिनती 16  जनवरी, 2018 (मंगलवार) 5.00 बजे
  1.  
तिथि जिसके पहले निर्वाचन पूरा होगा 22 जनवरी, 2018 (सोमवार)

                                                                                                           

4.  राज्‍यसभा में राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली की तीन सीटें हैं। इन सीटों पर निर्वाचित सदस्‍य डॉ. कर्ण सिंह, श्री जर्नादन द्विवेदी, श्री परवेज हाशमी का कार्यकाल 27 जनवरी, 2018 को समाप्‍त हो जाएगा। इसलिए 27 जनवरी, 2018 को नियमित आधार पर रिक्‍त होने वाली सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने होंगे।

5.  ये तीनों रिक्तियों को तीन अलग-अलग चुनाव से इस विषय पर कानून के अनुसार भरा जाएगा। ये तीनों रिक्तियां तीन अलग-अलग चक्रों में आती है, जिसका निर्धारण 1952 में राज्‍य सभा के प्रारंभिक गठन के समय किया गया था। तीन अलग-अलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को माननीय दिल्‍ली उच्‍चन्‍यायालय में सिविल रिट याचिका संख्‍या 1954 के 132 (ए.के.वालिया बनाम भारत संघ तथा अन्‍य) के माध्‍यम से भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस की ओर से चुनौती दी गई और कहा गया कि सभी तीनों रिक्तियों के चुनाव साझा चुनाव के जरिये कराया जाए, क्‍योंकि राज्‍य सभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली से होते हैं, लेकिन माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने 14 जनवरी, 1994 को याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा –

‘हमारा मत है कि एक बार प्रारंभ से ही सीटों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने से प्रति‍वादी द्वारा प्रत्‍येक श्रेणी के लिए अलग-अलग चुनाव कराना उचित है। अब ये तीनों सीटें तीन अलग-अलग श्रेणियों में आती है, इसलिए इन तीन सीटों के लिए चुनाव भी अलग-अलग कराने होगे’।

6.  दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 27 जनवरी, 2018 को रिक्‍त होने वाली तीनों सीटें अलग-अलग द्विवार्षिक चुनाव से भरी जाएंगी।

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