जिला विधिक प्राधिकरण और अंसल युनिवर्सिटी के विधिक सहायता केंद्र का संयुक्त प्रयास
गांववासियों को मूलभूत कानून की जानकारी दी, कानूनी अधिकार से अवगत कराया
गुरुग्राम, 10 नवम्बर : स्कूल ऑफ़ लॉ, अंसल युनिवर्सिटी गुरुग्राम के विद्यार्थियों ने शुक्रवार 10 नवम्बर को जिला के तिगरा गाँव में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया. यह शिविर जिला विधिक प्राधिकरण और अंसल युनिवर्सिटी के विधिक सहायता केंद्र के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया. इसमें गांववासियों को मूलभूत कानून की जानकारी दी गयी. ख़ास कर पीड़ितों, वंचितों , एवं लाचार लोगों को उनके कानूनी अधिकार से अवगत कराया गया.
यह जानकारी अंसल युनिवर्सिटी के विधिक विभाग के प्रोफ़ेसर दीपक मिगलानी ने दी. उनके अनुसार इस शिविर में अधिवक्ता सीमा शर्मा ने लोगों को प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तार से जानकारी दी और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रार्थियों के लिए उपलब्ध सहायता से भी अवगत कराया.
कानूनी जागरूकता शिविर में विधिक सहायता केंद्र के संयोजक एवं प्रोफ़ेसर डॉ. कोमल संधू ने अपने संबोधन में बताया कि अगर आप पर कोई झूठा मुकदमा डालता है और आप अपनी पैरवी करने की स्थिति में नहीं हैं तो इस सूरत में सरकार आपकी सहायता करेगी. उन्होंने बताया की जिला विधिक प्राधिकरण इस मामले में गरीब को निह्सहाय लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराता है जो पूरी तरह निःशुल्क है. पीड़ित लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए.
इस शिविर में विम्मी गर्ग, विनीत पैरालीगल स्वयंसेवक सहित अंसल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम विधिक सहायता केंद्र के स्वैच्छिक कार्यकर्ता हर्षित, तृप्ति, अन्वी, नेहा, आयूषी, तान्या, व विनम्र भी शामिल थे.
इस आयोजन का गाँव के लोगों ने काफी प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि इस प्रकार के शिविर नियमित तौर पर लगाये जाने चाहिए जिससे आम लोगों की कानून व सरकारी योजनाओं के प्रति जानकारी बढती है क्योंकि कानूनी जागरूकता के अभाव में ही लोग इनका फायदा नहीं उठा नहीं पाते हैं.