हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू : प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात

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केंद्र सरकार से सुरक्षा बल की 115 कम्पनियों की डिमांड 

पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ रद्, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात, सभी जिले के उपायुक्त कर रहे हैं

शान्ति की अपील  

इंटरस्टेट्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट के वाहनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर

सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक 

चंडीगढ़, 22 अगस्त :  हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत डेरा प्रेमियों के सभी नाम चर्चा घरों में भी लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार प्रतिबंधित हैं। इसके साथ ही, डेरा प्रेमियों से अपील की गई है कि वे ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे डेरे की छवि पर दाग आए और इस स्थिति में अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

        यह जानकारी आज हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  रामनिवास ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं और केंद्र सरकार को 115 कम्पनियों की डिमांड भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या शरारती तत्व कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

      रामनिवास ने बताया कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं और इसके साथ ही राज्य में जितने भी होमगार्ड हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जहां-जहां पर नाकाबंदी हो रही है वहां पर सभी वाहनों की चैंकिग की जा रही है। प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंटरस्टेट्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट में वाहनों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और उनकी पूरी तरह से चैंकिग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सभी जगह पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। कुछ जिलों में अतिरिक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी उसके लिए अतिरिक्त मंजूरी जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जगह-जगह पर क्रेन्स, एंबूलेंस और फायर बिग्रेड की व्यवस्था की गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं।

        श्री रामनिवास ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी.उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। वे सभी संबंधित लोगों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य में किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को भंग न होने दिया जाए।

पंचकूला की उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने आगामी 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा दिये जाने वाले संभावित फैसले के दृष्टिगत जिलावासियों से अमन-चैन एवं कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।

        श्रीमती जोशी ने पंचकूला जिला सचिवालय में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के साथ बैठक आयोजित कर डेरा समर्थकों व जिलावासियों से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग देने के लिए आग्रह किया। बैठक में पंचकूला विधायक एवं राज्य मुख्य सचेतक श्री ज्ञानचंद गुप्ता, जिला भाजपा प्रधान श्री दीपक शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त श्री राजेश जोगपाल, एसडीएम पंकज सेतिया, एसडीएम कालका रिचा राठी, नगराधीश ममता शर्मा, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य बीबी सिंघल, जिला भाजपा युवा मोर्चा के प्रधान योगिंद्र शर्मा, सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला के प्रधान एसके नयर, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी सुलिंद्र धीमान, राजेंद्र, अंग्रेज सिंह व अन्य समर्थक भी उपस्थित रहे।

        श्री गुप्ता ने डेरा सच्चा सौदा समर्थकों से विशेषतौर पर अपील करते हुए कहा कि वे अमन, शांति बनाए रखने में अपना सहयोग दें और किसी भी हालत में माहौल न बिगड़े इस दिशा में संगत को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला हो, उसका सम्मान करें।

        उपायुक्त को बैठक में उपस्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने एकजुट होकर सामुहिक रूप से विश्वास दिलवाया कि संगत अनुशासन का पालन करेगी और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में प्रशासन को पूर्ण सहयोग देगी। डेरा प्रेमियों ने प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा कि एक स्थान पर संगत इकट्ठी न हो इसके लिए उन्हें कोई स्थान का चयन कर उन्हें उपलब्ध करवाएं, जहां पर संगत शांति के साथ एकत्रित हो सके। जिला प्रशासन ने उनके सुझाव के दृष्टिगत इस दिशा में कार्रवाही आरंभ कर दी है।

        उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों की जानमाल एवं संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता प्रबंध किए है। उन्होंने संगत से भी विशेषतौर पर अनुरोध किया है कि वे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने उपस्थित डेरा प्रेमियों को प्रशासन के महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की सूची भी उपलब्ध करवाई और समर्थकों के नंबर भी प्रशासन ने लिए ताकि आपसी तालमेल से शांति व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने डेरा समर्थकों को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों व भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ भी उनका तालमेल करवाया।

फतेहाबाद

इसके अतिरिक्त, जिला फतेहाबाद के उपायुक्त हरदीप सिंह ने कहा कि जिला में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए जा चुके है। जिला में 5 पुलिस और 6 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स की लगाई गई है। किसी भी स्थिति में कानून की पालना को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन या सड़क व रेल मार्ग को सरकार तथा न्यायालय द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार किसी भी सूरत में बाधित न होने दिया जाएगा। जिला में 18 डयूटी मैजिस्टे्रट लगाए गए हैं, जो अपने-अपने इलाके में अपनी डयूटी पर तैनात है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तत्पर हैं।

      हरदीप सिंह ने कहा कि प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध किए हैं और हर प्रकार से नजर रखी जा रही है। नाकों पर गहनता से जांच हो रही है और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि बैंकर्ज, दुकानदारों और जिन घरों में सीसीटीवी कैमरें लगे हैं उनके सही संचालन को भी कहा गया है। उपायुक्त ने कहा कि बैंक, टे्रजरी, तहसील कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई अनहोनी न हो।

        फतेहाबाद के उपायुक्त ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैद रहने को कहा गया है और प्राईवेट अस्पताल भी मदद को तैयार हैं। जिला में एंबुलैंस, फायर बिग्रेड, जेसीबी, क्रेन आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों जैसे की पैट्रोल इत्यादि की खुली बिक्री पर रोक लगाने व अधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति न देने की हिदायत भी दी गई है। कोई भी पैट्रोल पम्प संचालक वाहनों में ईंधन डालने के अलावा बोतल, बर्तन या किसी अन्य साधन में ईंधन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोई अधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति ले रहा है तो उसकी निगरानी की जा रही है। 

        उन्होंने कहा कि जिला के सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों व गणमान्य व्यक्तियों से शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई है और जिला भर में शांति कमेटियों की बैठक आयोजित की जा रही है। उनसे लगातार संपर्क रखा जा रहा है। अभी तक जिला में पूर्ण रूप से शांति है और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई की नगारिकों का सहयोग शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि लाईसेंसधारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश दिए गए है। नागरिक संबंधित थाने या डीलर के पास अपने हथियार जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हथियार जमा नहीं करवाने वाले लाईसेंसधारक प्रशासन की नजर में है।

        उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है और यदि कोई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करते पाया गया तो उसके खिलाफ अविलम्ब एफआईआर दर्ज की जाएगी।

फतेहाबाद के उपायुक्त ने मीडिया से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मीडिया भी अफवाहो पर ध्यान न दें और ऐसी अफवाहों का खंडन करे और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि नागरिक किसी भी प्रकार कोई सूचना और संपर्क के लिए उपायुक्त कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-230001 और 230002 और उनके कैंप कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-230003 तथा 230004 में सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर भी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में मेडिकल हैल्प के लिए 108 नंबर पर डायल करके सहायता मांगी जा सकती है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों से कहा कि वे प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन उनकी सुरक्षा का विश्वास दिलाता है।

        इससे पूर्व उपायुक्त ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सतर्क रहें और बिना कोई कारण के मुख्यालय न छोडें। विभाग आपसी तालमेल भी रखे और अपने परिसरों, वाहनों की सुरक्षा भी सुनिश्वित करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप यादव ने कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हर प्रकार से पैनी नजर रखी जा रही है।

जिला फतेहाबाद में पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवानों ने आज फ्लैग मार्च निकाला, जो जिला के सभी मुख्य बाजारों, रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरा। इसके अलावा जिला के विभिन्न गांवों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उपायुक्त हरदीप सिंह व पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने पुलिसकर्मियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में कानून-व्यवस्था को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि  सड़क, रेल इत्यादि को किसी भी सूरत में बाधित न होने दिया जाये, क्योंकि ऐसा होने से जनसाधारण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

        उन्होंने कहा कि प्रशासन जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च की कार्रवाई शुरु कर दी गई है और शांति के लिए पैदल मार्च भी शहर के मुख्य बाजारों से निकाला गया है। इसके अलावा उपमंडल रतिया व टोहाना में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को समझाएं। जिला फतेहाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 ड्यूटी मैजिस्टेट व अन्य अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे को बिगाड़ने वाली गलत अफवाहों पर लोग विश्वास न करें। कई बार गलत सूचनाओं का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति को समाज को तोड़ने वाली सूचना मिलती है तो वह सीधे इसकी जानकारी प्रशासन को दे सकता है। फ्लैग मार्च शहर के अलावा गांव बड़ोपल, बीघड़, सालमखेड़ा, भोडिया खेड़ा, एमपी रोही आदि गांवों तथा ढाणियों में निकाला गया और जनता से शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई।

सिरसा

जिला प्रशासन सिरसा द्वारा शहर में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए लघु सचिवालय स्थित कमरा नम्बर 37 में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रुम का दूरभाष नम्बर 01666-247960 है। इस नम्बर पर अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के बारे में बताएं तथा शहर में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके बारे में प्रशासन को अवगत करवाएं।

सिरसा के उपायुक्त  प्रभजोत सिंह ने पंचायत भवन में ग्राम सचिव, नम्बरदार, पटवारी, चौकीदार की बैठक में कही। उन्होंने जिला में शांति व कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के लोगों के बारे में नम्बरदारों, पटवारियों को पता होता है कि वे कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि नैतिकता के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि प्रशासन व सरकार का समय-समय पर सहयोग करते रहें। उन्होंने उपस्थित चौकीदारों से कहा कि वे ठीकरी पहरे लगा कर गांव के युवाओं को साथ लेकर अपने गांव को शरारती तत्वों से सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी पैट्रोल पंप मालिक खुले में पैट्रोल बेचता है तो उसके बारे में प्रशासन को बताएं। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी व्यक्ति पैट्रोल का स्टॉक रखता है तो उसके बारे में भी जानकारी दें।

        पुलिस अधीक्षक, सिरसा श्री अश्वनी शैणवी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने दिनचर्या के कार्य करें। उन्होंने कहा कि गांव में कहीं भी कोई संदिग्ध चीज मिले तो प्रशासन के नम्बरों पर सम्पर्क करें तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन, बीडीपीओ या अन्य अधिकारी से सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हम सबके साथ है ना की केवल एक के साथ। इसी लिए सभी मिलजुल कर हर परिस्थिति में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग करने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा।

        इसके अलावा, जिलाधीश  प्रभजोत सिंह ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के ग्रांमीण क्षेत्र में रात्रि के समय ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।

        आदेशों में कहा गया है कि डेरा प्रमुख डा. गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा सिरसा के केस में सीबीआई कोर्ट पंचकूला में फैसले सुनाने के लिए 25 अगस्त 2017 निर्धारित की गई है। इसके मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला सिरसा के सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाना अति आवश्यक है। अतः जिला सिरसा में जब तक डेरा प्रमुख सच्चा सौदा से संबंधित मामला शांत नहीं हो जाता प्रभावी रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय ठीकरी पहरा लगाने के लिए आदेश पारित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके।

        जिलाधीश  प्रभजोत सिंह ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्वस्थ्य नौजवानों की ड्यूटी लगाई है कि वे अपने-अपने गांव में इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा के लिए रात्रि के समय ठीकरी पहरा दें। इस कार्य के लिए सम्बंधित थानाध्यक्ष तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
रेवाड़ी

दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डा. सीएस राव ने कहा है कि 25 अगस्त को गुरमित राम रहीम पर चल रहे केस के संदर्भ मे आने वाले कोर्ट के निर्णय पर कोई अप्रिय घटना ना घटे उस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेवाड़ी जिले में जो पुलिस बल है उसको इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये है।

    पुलिस महानिरीक्षक ने रेवाडी शहर मे हो रही गैंगवार घटना के बारे में कहा कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई है। जो इस प्रकार की घटना होते ही तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करने मे सक्षम होगी। उन्होने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर मे लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण करावाया जाएगा, जहां भी कोई खामी नजर आएगी उनको शीघ्र दुरूस्त करवाया जाएगा ताकि कोई भी अपराधिक वारदात को अंजाम देते समय तीसरी आंख से बच न पाये। उन्होने लोगों का आह्वान किया कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने मे अपना पूर्ण सहयोग दे ताकि लोगो को किसी प्रकार की कोई कठनाई ना हो। इसके उपरांत पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में ड्रोन के माध्यम से शहर में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का भी अभ्यास किया गया।

कैथल

कैथल की उपायुक्त  सुनीता वर्मा ने सभी डियूटी मैजिस्ट्रेट को निडर होकर गंभीरता पूर्वक अपनी डियूटी निभाने के निर्देश दिए। सभी डियूटी मैजिस्ट्रेट सुरक्षा उपकरणों सहित अग्निशमन यंत्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम  तथा अन्य आवश्यक उपकरण अपनी गाड़ी में मौजूद रखकर स्थिति का दृढ़ता से सामना करते हुए जिलावासियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

        उपायुक्त  सुनीता वर्मा कैथल में डयूटी मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आगामी 25 अगस्त को पंचकूला स्थित सीबीआई न्यायालय द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख श्री गुरमीत राम रहीम के मामले में सुनाए जाने वाले फैसले के दृष्टिगत जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के तहत डियूटी मैजिस्ट्रेट द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिए गए आदेशों हेतू पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस बल का प्रयोग केवल प्रदर्शनकारियों या भीड़ को निर्धारित स्थल से हटाने के लिए किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जन की जान-माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कैथल जिले में डयूटी मैजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस की तीन कंपनियां तथा एसएसबी की एक कंपनी तैनात की गई है।

        उन्होंने कहा कि लोगों में सुरक्षा की भावना को प्रबल करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी डयूटी मैजिस्ट्रेट पुलिस लाईन से हैल्मेट व बॉडी प्रोटैक्टर प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए लोगों की जान-माल की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने वाहनों में मुनियादी के लिए साउंड सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, हथौड़ी, कंबल आदि आवश्यक सामग्री रखें। जिला प्रशासन द्वारा सभी डियूटी मैजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो ग्राफर लगाए गए हैं, ताकि हर स्थिति की रिकोर्डिंग की जा सके।

        कलायत के उपमंडलाधीश कम नगराधीश कैथल  जगदीप सिंह ने डयूटी मैजिस्ट्रेटों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 129 के तहत कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों को सिविल शक्तियां दी गई है। इन शक्तियों के अंतर्गत भीड़ / प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज या आंसु गैस के प्रयोग के अधिकार दिए गए हैं। धारा 130 के तहत ऐसी परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हवा में गोली चलाने या लक्ष्य को सूट करने के आदेश देने के अधिकार दिए गए हैं। धारा 132 के तहत इन अधिकारियों को उपरोक्त धाराओं के तहत दिए गए आदेशों के लिए पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि भीड़ को हटाने के लिए सर्व प्रथम उन्हें दो बार चेतावनी दी जानी आवश्यक है तथा उन्हें यह भी बताया जाए कि भीड़ का एकत्रित होना गैर कानूनी है। चेतावनी को रिकोर्ड किया जाना भी अनिवार्य है। कोेई भी कार्रवाई शुरू करने तथा समाप्त करने का समय भी नोट किया जाए। कार्रवाई के आदेशों पर डयूटी मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाना है। परिस्थिति के अनुसार डयूटी मैजिस्ट्रेट को अपने विवेक से उचित आदेश तुरंत दिया जाना होगा, ताकि समय पर स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एवं अम्बाला रैंज के आईजी डा. आरसी मिश्रा ने कहा कि सीबीआई की अदालत द्वारा 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख के मामले को लेकर फैसला सुनाया जाना हैं। इस दौरान जिला कुरुक्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों से निरंतर बातचीत करने के लिए पीस कमेटियों का गठन किया गया हैं। इस जिले में किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

        एडीजीपी आज पुलिस लाईन में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में 25 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करने के उपरांत यह जानकारी देते हुए बताया कि 25 अगस्त को लेकर पुलिस और प्रशासन ने शांति और भाईचारा बनाए रखने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था के तमाम प्रबंध पूरे कर लिए हैं। लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा न हो, असुरक्षित महसुस न करे और कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हैं। इस जिले में सीमा सुरक्षा बल की 5 कम्पनियों और स्थानीय पुलिस की 7 कम्पनियों को तैनात किया हैं। प्रत्येक कम्पनी में करीब 90 सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी होंगे। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स मिलकर जिले में फ्लैग मार्च भी कर रहा हैं।

        उन्होंने कहा कि लोगों के समूहों को न तो सड़कों पर आने दिया जाएगा और न ही किसी प्रकार की गलत कार्रवाई करने दी जाएगी। जो भी व्यक्ति भाईचारा खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से संयम, अमन-शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में न ले। एसपी, डीसी, डीएसपी, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसीलदार आपस में तालमेल बना कर रखेंगे और सभी डयूटी मैजिस्ट्रैट और अधिकारियों की गाड़ी में आग बुझाने के यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और लोगों को जरा सी भी डरने की जरुरत नहीं हैं।

कुरुक्षेत्र केउपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर जिले के लगभग जिले के सभी गांवों और शहरों का निरीक्षण कर लिया हैं। इस दौरान पार्षदों, सरपंचों व अन्य गणमान्य लोगों के साथ-साथ संस्थाओं के लोगों से भी भाईचारा व शांति बनाए रखने की अपील की हैं और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए भी अपील की गई हैं।

उन्होंने बताया कि सीबीआई अदालत में 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख के फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा वार्ड व ग्रामस्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ पुलिस फोर्स भी तैनात होगी। प्रशासन को वार्ड और ग्रामस्तर पर फ्लैग मार्च करने और पीसीआर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

कुरुक्षेत्र जिले की सीमा में दूसरे जिलों से लोग हथियारों से लैस होकर प्रवेश न कर सकें और संदिग्ध लोगों को पकड़ने के उदेश्य से चारों तरफ नाकाबंदी की जाएगी। इतना ही नहीं शहर में भी प्रमुख जगहों पर नाकाबंदी करने के आदेश दिए गए हैं। इन नाकों पर सारे वाहनों को चैक किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर तहकीकात की जाएगी।

एडीजीपी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए है कि 25 अगस्त को अस्पतालों के आपातकालीन कक्ष खाली रखे जाएंगे और इस कक्ष में चिकित्सकों के साथ-साथ स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। इतना ही नहीं अस्पताल की सभी एम्बूलैंस में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध रहे और प्रत्येक एम्बूलैंस में चिकित्सक व स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए।

जिले के सभी अधिकारियों को एक्टिव मोड में रहने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं सभी अधिकारी अपना-अपना मोबाईल फोन खुला रखेंगे और पुलिस फोर्स के जवान वाकी-टॉकी पर निंरतर सम्पर्क बनाए रखेंगे।

एडीजीपी ने प्रशासन को आदेश दिए है कि आपातकालीन कंट्रोल रुम स्थापित किया जाए और इस कक्ष में प्रशासन और पुलिस के करीब 6 अधिकारियों की टीम को नियुक्त किया जाए ताकि 24 घंटे इस कक्ष से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके और सभी अधिकारी अप-टू-डेट रह सके।

सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर नजर रखने के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कमेटी के सदस्य निरंतर सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों पर नजर रखेंगे और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह या झूठी खबर फैलाने के साथ-साथ लोगों को भड़काने सम्बन्धी किसी प्रकार के तथ्य नजर आए तो सम्बधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स के साथ फायर ब्रिग्रेड और क्रैन की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं पुलिस फोर्स के साथ वन विभाग के अधिकारी और पूरी टीम अपने यंत्रों के साथ तैनात रहेगी ताकि पेड़ काटकर रास्ता जाम करने की कार्य को तुरंत दुरुस्त किया जा सके।

कुरुक्षेत्र के जिलाधीश एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसा के विरुद्ध सीबीआई कोर्ट पंचकूला में सुनवाई अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इस मामले में फैसला आने की सम्भावना हैं। यह भी सम्भावना हैं कि यदि निर्णय डेरा प्रमुख के विरुद्ध आता है तो डेरा प्रेमियों के रोष स्वरुप कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हैं। इसलिए स्थिति सामान्य होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने कहा कि डेरा प्रेमियों द्वारा रोष प्रकट करने से कानून व्यवस्था को बिगड़ सकती हैं। इसलिए इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कुरुक्षेत्र की सीमा में डेरा प्रेमियों व आमजन के इक्टठा होने पर पाबंदी लगाने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों में यह भी कहा गया कि जिला कुरुक्षेत्र की सीमा में 5 या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर अनाधिकृत रुप से इक्टठा होने, लाठी, डंडा, गंडासी, आग्नैय शस्त्र व अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने तथा अपराधिक प्रवृति व असामाजिक तत्वों के एक स्थान पर इक्टठा होने पर भी पाबंदी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शाहाबाद में कुरूक्षेत्र की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शाहाबाद के आर्य कन्या महाविद्यालय के सभागार में ईलाके के अधिकारियों, सरपंचों, पटवारियों, नगर पार्षदों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बारे 25 को आने वाले फैसले पर शांति बनाए रखने की अपील की और आपसी भाईचारा कायम रखने बारे कहा।

        कुरूक्षेत्र की उपायुक्त ने कहा कि सभी गण्यमाण्य लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों को समझाएं  और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आता है उसका आदर करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने डेरा प्रेमियों की समाजसेवा के कार्य के लिए प्रशंसा की और उम्मीद जाहिर की है कि माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। इस अवसर पर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इलाके में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने का अधिकारियों को विश्वास दिलवाया।

        उन्होनें कहा कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारी अपने आस पास के लोगों को समाजसेवा एवं समाज के उत्थान के लिए सप्ताह में  1 घंटा जरूर निकालने के लिए प्रेरित करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही देश हित की योजनाओं को पूरा किया जा सके। शाहाबाद के एस.डी.एम. सतबीर सिंह कुंडू ने कहा कि कानून व्यवस्था व शान्ति बनाऐ रखने की जितनी जिम्मेवारी प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेवारी शहर के प्रतिनिधियों एवं आम जनता  की भी है। शहर में हर समुदाय के लोग रहते हैं इसलिये किसी भी बात को लेकर तनाव नही होना चाहिये। उन्होने कहा कि अफवाहों से बचकर रहे क्योंकि असमाजिक तत्व इसका फायदा उठा सकते हैं। किसी भी शरारती तत्वों की सूचना तुरन्त पुलिस को दें।

पानीपत

पानीपत के जिलाधीश चन्द्रशेखर खरे ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के कोर्ट में चल रहे केस में आने वाले निर्णय के दृष्टिगत जिला में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं।

        आदेशों में कहा गया है कि जिला में रेल मार्गो, वाटर चैनलों, बिजली घरों में गैर कानूनी गतिविधियां करने और  सड़क जाम करने की पाबन्दी रहने के साथ-साथ जिला में किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी तथा ना ही कोई व्यक्ति हथियारों का खुले में प्रदर्शन करेगा। ट्रैक्टर-ट्राली के अन्दर ड्राम में पैट्रोल, डीजल और तेल जो कि शांति और मानवीय जीवन के लिए खतरा हो, के लेकर जाने में भी पाबन्दी रहेगी। असामाजिक और गैर कानूनी तत्वों पर रोक लगाने के लिए किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी 21 सितम्बर तक लागू रहेंगे।

        इसके साथ-साथ जिलाधीश चन्द्रशेखर खरे ने एक अन्य आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिला में पैट्रोल, डीजल, तेल को बोतल या केन में खुले तौर पर बिक्री करने पर पाबन्दी लगा दी है। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पानीपत के जिलाधीश चन्द्रशेखर खरे ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के कोर्ट में चल रहे केस में आने वाले निर्णय के दृष्टिगत जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की सम्पत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर लाईसेंसशुदा हथियार रखने वाले व्यक्तियों को सम्बंधित पुलिस थाने या वैध हथियार की दुकान में अपने हथियार जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 21 सितम्बर तक लागू रहेंगे।

        आदेशों में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास लाईसेंसशुदा हथियार है वह अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने तथा वैद्य हथियार रखने वाली दुकानों पर तुरन्त प्रभाव से जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जमा करवाए गए हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सभी एसएचओ तथा वैद्य हथियार रखने वाले दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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