गुरुग्राम , 22 अगस्त : साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को सीबीआई न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले के दृष्टिगत गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू करते हुए पैट्रोल पंपो के संचालकों को खुले में ज्यादा मात्रा में पैट्रोल व डीजल की बिक्री करने पर रोक लगा दी है।
आज गुरुग्राम में जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 25 अगस्त को साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने जा रही है जिसको लेकर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधीश द्वारा पैट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि वे खुले में ज्यादा मात्रा में पैट्रोल व डीजल की बिक्री नही करेंगे। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 अगस्त तक संपूर्ण गुरुग्राम जिला में प्रभावी रहेंगे।