नई दिल्ली : चर्चित निठारी कांड के दोषियों को विशेष सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इस घटना में आरोपियों द्वारा पिंकी सरकार (20) के साथ बलात्कार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी गयी थी. इस मामले की सुनवाई पूरी होने का बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू नौकर सुरिंदर कोली को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. आरोपियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी किया.
उल्लेखनीय है कि दिल दहला देने वाली यह घटना 5 अक्टूबर, 2006 की है, जब पीड़िता अपने दफ्तर से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी. कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दिया. जब मामले का खुलाशा हुआ तो सीबीआई ने बाद में आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया था. पीडिता की खोपड़ी का डीएनए उसके माता-पिता के डीएनए से मैच कर गया. कोली के पास से पीडिता के कपडे भी बरामद हुए जिसकी पहचान भी उसके माता-पिता ने की थी. अदालत ने निर्णय में साफ़ कर दिया है कि पंढेर मानवीयता को कलंकित करने वाली इस अमानवीय आपराधिक साजिश में शामिल था.
गौरतलब है कि मामले का खुलासा होने के बाद जाँच में जुटी पुलिस ने आश्चर्य जनका रूप से 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढेर के घर से 19 कंकाल बरामद किए थे. ये सभी नर कंकाल महिलाओं व बच्चों के थे.