झज्जर जिले के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू

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आठ अप्रेल तक होगी दसवीं व बाहरवीं कक्षा की परीक्षा

सौरभ धनखड़

झज्जर, 7 मार्च :  जिलाधीश एवं उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने जिले भर के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सात मार्च से आठ अप्रेल तक दसवीं व बाहरवीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में दा कॉड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 के तहत धारा 144 लागूू करने के आदेश जारी किए हैं।

 

जारी आदेशों में कहा गया है कि दसवीं व बाहरवी कक्षा के लिए हो रही परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 07 मार्च से शुरू होकर 08 अप्रैल तक सुबह 09:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक तथा दोपहर बाद 02:30 बजे से 05:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तिथियों के दौरान उपरोक्त स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने, किसी तरह का हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पांबदी रहेगी।

जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त परीक्षा केंद्रों 200 मीटर के दायरे में जीरोक्स व फोटोस्टेट मशीनों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंद लगाया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा

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