-वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक के तय दावा आवेदनों की जांच करेंगे सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल मजीद
-औद्योगिक कंपनियों में फर्जी घटनाओं को दिखा करके गलत दावे आवेदन प्रस्तुत करके बीमा कंपनियों से मुआवजा लेने की लगातार मिल रही थी शिकायतें
चंडीगढ़, 19 जनवरी : हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक नूंह और गुरुग्राम-IV के कर्मचारी प्रतिकर (कंपनसेशन) अधिनियम, 1923 के तहत आयुक्तों द्वारा तय दावा आवेदनों की जांच का कार्य एक विशेष जांच समिति (एसआईसी) ने आरंभ कर दिया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक नूंह और गुरुग्राम-IV के कर्मचारी प्रतिकर (कंपनसेशन) अधिनियम, 1923 के तहत आयुक्तों द्वारा तय दावा आवेदनों की जांच के लिए सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल मजीद की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति को गठित किया गया है ताकि उपरोक्त समयावधि के तय दावा आवेदनों की जांच की जा सके।
उन्होंने बताया कि नूंह और गुरुग्राम में औद्योगिक कंपनियों में फर्जी घटनाओं को दिखा करके गलत दावे आवेदन प्रस्तुत करके बीमा कंपनियों से मुआवजा लिया गया था और इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन मामलों के बारे में यह एक विशेष जांच समिति गठित की गई है जो इन शिकायतों और इन दावा आवेदनों की जांच करेगी और इस समिति ने जांच का अपना काम आरंभ भी कर दिया है।