गुडग़ांव, 10 जनवरी : कोरोना महामारी के चलते पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय सहित दोनों प्रदेशों की जिला अदालतों में पिछले करीब 11 माह से अदालतों में चल रहे विवादों में पर्सनल हीयरिंग बंद की हुई थी, ताकि अदालतों में भीड़ न हो और कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अब कोरोना का प्रकोप काफी कम हो गया है, जिससे अधिवक्ता पर्सनल हीयरिंग की मांग उच्च न्यायालय से करते आ रहे थे। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने भी फिजिकल हीयरिंग की मांग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की थी।
बार काउंसिल के चेयरमैन करणजीत सिंह ने सभी बार एसोसिएशनों से आग्रह किया है कि मुख्य न्यायाधीश ने फिजिकल हीयरिंग की मांग मान ली है और आज सोमवार से प्रदेश के सभी जिला अदालतों में फिजिकल हीयरिंग शुरु की जा रही है। उन्होंने बार एसोसिएशनों से भी आग्रह किया है कि वे इसमें सहयोग करें।
गौरतलब है कि कोरोना के कारण उच्च न्यायालय व जिला अदालतों में अर्जेंट मैटर ही लिए जा रहे थे और अधिकांश सुनवाई ऑनलाइन हो रही थी। पुराने मामलों में लंबी तारीखें ही दी जा रही थी। कोरोना के कारण अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर होती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता पर्सनल हीयरिंग की मांग करते आ रहे थे, जो उच्च न्यायालय ने मान ली है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी आग्रह किया है कि वे पर्सनल हीयरिंग पर अपनी नजर रखें।