विवादित बाबरी ढांचा मामले में आडवाणी,जोशी व उमा सहित 12 पर चलेगा केस

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लखनऊ :  अयोध्या विवादित बाबरी ढांचा मामले में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों के खिलाफ विशेष सीबीआई कोर्ट ने 120बी के तहत आरोप तय कर दिया .  कोर्ट ने सभी आरोपियों द्वारा दायर की गई डिस्चार्ज एप्लिकेशन को खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.

 

गौरतलब है कि अगर डिसर्चाज एप्लिकेशन कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली जाती तो आरोप तय नहीं होते और मुकदमा यहीं समाप्त हो जाता. कोर्ट ने डिसचार्ज एप्लिकेशन अस्वीकार कर दिया. यह जानकारी मामले के एक आरोपी साक्षी महाराज के वकील प्रशांत अटल ने पत्रकारों से बातचीत में दी. उन्होंने बताया कि डिसर्चाज एप्लिकेशन में आरोपियों द्वारा लिखा गया कि विवादित ढांचा गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने कहा है कि वे लोगों को शांत कराने का काम कर रहे थे. लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना.

 

इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. विशेष अदालत में भाजपा नेता विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया भी मौजूद थे .

 

उल्लेखनीय है कि अदालत बाबरी मस्जिद ढहाये जाने से संबद्ध दो मामले हैं. एक मामले में आडवाणी, जोशी, उमा, कटियार और साध्वी पर आरोप तय करने की सुनवाई हो रही है जबकि दूसरे मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप सुनवाई हो रही है.

 

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