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चण्डीगढ़ : हरियाणा के जिला सोनीपत के मैजिस्टे्रट के.मक रंद पाण्डुरंग ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 18 फरवरी 2017 को जिला की परिधि में इन्टरनेट सेवाओं (2जी एजे, 3जी, 4जी, जीपीआरएस) पर लगी रोक तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव में लागू हो गये हैं और सभी तरह की इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है।