इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्म्द साहब की शान में गुस्ताखी करने का मामला

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: अदालत के आदेश पर दो आरोपी पुलिस की जाँच में हुए हाजिर

: पुलिस ने दोनो आरोपियों को 21 फरवरी तक 50-50 हजार के मुचलके पर छोडा

यूनुस अलवी

 

पुन्हाना:   इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताशी करने, मुसलमानों को अपशब्द और आतंकवादी कहने तथा मुस्लिम लडकियों कि शादी से संबंधित उनके बारे में गलत बात कहने और धर्मिक भावनाओं को भडकाने कि नियत से वटसऐप ग्रुप में गलत पोस्ट करने, 11 और लोगों को शेयर करने के लिये उकसाने के मामले में पुन्हाना पुलिस द्वारा गत 6 फरवरी को दर्ज किये गये मामले में अदालत के आदेश पर दो आरोपियों ने पुन्हाना पुलिस के सामने शामिल तफशीस के लिये हाजिर हुऐ। पुलिस ने दोनो आरोपियों से इस भडकाउ मैसेज को पोस्ट करने के लिये इस्तेमाल किये गये दोनो के माबाईल फोन अपने कब्जे में ले लिये हैं। दोनो आरोपियों के पुलिस के सामने शामिल तफशीस होने के बाद उनको पुलिस ने पचास-पचास हजार के मुचलके पर 21 फरवरी तक जमानत पर छोड दिया है। अब 21 फरवरी को अदालत आरोपियों कि अग्रिम जमानत पर फैंसला सुनाऐगी।
   मेवात पुलिस कप्तान कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव जमालगढ निवासी डाक्टर विससु उर्फ विष्णु और मनोज कुमार ने धार्मिक भावनाओं को भडकाने के उद्देश्य से ‘‘हमारा गांव हमको प्यारा’’ वटसऐप ग्रुप में एक मैसेज डाला था। ग्रुप के ऐडमिन एंव ब्लोक समिति सदस्य सलमान खान कि शिकायत पर दोनो के खिलाफ पुन्हाना थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होने बताया कि विमल सपरा नूंह कि अदालत में दोनो आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिये अर्जी लगाई थी, जिसपर अदालत ने दोनो आरोपियों को शामिल तफशीस के लिये पुलिस के पास भेजा है। उनका कहना है कि दोनो आरोपी शामिल तफशीस हो गये है। आरोपियों से भडकाउ मैसेज डाले में इस्तेमाल किये गये दोनो के मोबाईल बरामद कर लिये हैं तथा आगामी 21 फरवरी तक दोनो आरोपियों को पुलिस ने 50-50 के मुचलके पर जमानत पर छोड दिया है। उनका कहना है कि आरोपियों कि नियमित जमानत के बारे में अदालत ही फैंसला करेगी।

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