एचएसवीपी के संपदा अधिकारी ने 34 प्राइवेट स्कूलों को अलॉटमेंट की शर्तो का पालन करने को कहा, पत्र लिख कर दी चेतावनी

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-स्कूल में 10% सीटें निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करने की है शर्त

-संपदा अधिकारी ने इस नियम की पालना करते हुए 15 दिन में एफिडेविट देने को कहा

गुरुग्राम, 1 मार्च। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के संपदा अधिकारी भारत भूषण गोगिया ने गुरुग्राम के 34 प्राइवेट स्कूलों को पत्र भेजकर उन्हें जारी किए गए अलॉटमेंट लेटर की शर्तों की पालना सुनिश्चित कर इस बारे में पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर एफिडेविट देने को कहा है ।


हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जिन प्राइवेट स्कूलों को रियायती दरों पर स्कूल बनाने के लिए जमीन अलॉट की गई थी उसमें यह शर्त रखी गई थी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपने स्कूल में 10% सीटें आरक्षित करके उन्हें दाखिला देंगे और उनसे उतनी ही फीस लेंगे जितनी कि सरकारी स्कूल में ली जाती है । यह फीस भी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवानी अनिवार्य की गई थी । इसके अलावा स्कूल में 10% सीटें ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित की जानी थी जिनकी प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार के साधनों के आधार पर फीस तय होगी ।

श्री गोगिया ने अलॉटमेंट लेटर में दी गई इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए ऐसे सभी प्राइवेट स्कूलो के प्राचार्यों की एक बैठक 27 फरवरी को अपने कार्यालय में बुलाई थी । उस बैठक में कुछ स्कूलों के प्रतिनिधि पहुंचे और कुछ के नहीं। इसके बाद श्री गोगिया ने गैरहाजिर रहे प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को 18 मार्च को प्रात 11:00 बजे फिर से हाजिर होने का अवसर दिया है । साथ ही उन्होंने ऐसे सभी स्कूलों से पत्र प्राप्ति के 15 दिन में एफिडेविट देने को कहा है जिसमें वे इस बात का उल्लेख करेंगे कि अलॉटमेंट लेटर में दी गई शर्तों तथा नियमों का पालन किया जा रहा है। श्री गोगिया ने साथ में चेतावनी भी दी है कि इन शर्तों तथा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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