गुरूग्राम, 9 दिसम्बर। प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टर प्रोपर्टी मालिकों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जोन-1 क्षेत्र में 9 प्रोपर्टीज पर सीलिंग की गाज गिरी। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने 9 प्रोपर्टीज को सील कर दिया।
जोन-1 क्षेत्र जिन 9 प्रोपर्टीज को सील किया गया है, उनमें गांव सीही सैक्टर-84 स्थित एशियन कंपनी पर 2141194 रूपए, हरसरू सेज स्थित हरिन्द्र कत्याल की प्रोपर्टी पर 4278872 रूपए, सैक्टर-88 स्थित रिलायंस पर 4055760 रूपए, हरसरू सेज स्थित इंडियन डवलपमैंट डिजाईन इंजीनियरिंग कंसलटैंट पर 3769070 रूपए, राजेश सहगल की प्रोपर्टी पर 2476800 रूपए, बैस्टैक पर 2101956 रूपए, अमीरा प्योर फूड्स पर 2388204 रूपए, सैक्टर-4 स्थित एससीओ-35 पर 1211258 रूपए तथा राजेन्द्रा पार्क स्थित ट्री अपार्टमैंट पर 897840 रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। उक्त सभी प्रोपर्टी मालिकों को पूर्व में नोटिस जारी करके प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन समय पर प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में प्रोपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की गई। अब इन प्रोपर्टीज को नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
ट्रेड लाईसैंस कैंपों का हुआ आयोजन :
व्यापारियों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा रविवार को विभिन्न स्थानों पर ट्रेड लाईसैंस कैंप लगाए गए। जोन-1 क्षेत्र के सैक्टर-83 स्थित सफायर मॉल में जेडटीओ विजय कपूर की टीम द्वारा तथा जोन-2 क्षेत्र की सैक्टर-14 कम्यूनिटी सैंटर में जेडटीओ देवेन्द्र कुमार की टीम द्वारा लगाए गए कैंपों में व्यापारियों ने हिस्सा लिया तथा ट्रेड लाईसैंस आवेदन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 तथा 336 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है।
‘हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 दिसम्बर तक संपूर्ण प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सभी प्रोपर्टी मालिक 31 से पूर्व प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करके ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं तथा सीलिंग एवं नीलामी जैसी दंड प्रक्रियाओं से बचें।’-यशपाल यादव आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम।