गुरूग्राम, 1 अक्टूबर। गुरुग्राम जिला में जमीन तथा प्लाॅट की रजिस्ट्री के कलैक्टर रेट मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से रिवाईज करने का प्रस्ताव जिला की वैबसाईट डाल दिया गया है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति 5 अक्तूबर तक अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दर्ज करवा सकता है। नए कलैक्टर रेट 10 अक्तूबर से सभी तहसील तथा उप तहसीलो में लागू हो जाएंगे।
यह जानकारी आज गुरूग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने उनके कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जमीन अथवा प्लाॅट के रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है इसलिए राज्य सरकार ने हर 6 महीने में क्लेक्टर रेट रिवाइज करने का प्रावधान किया है। रिवीजन में रेट घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। श्री सिंह ने बताया कि जिला में अचल संपति पंजीकरण कार्य के लिए तहसील गुरुग्राम व उप तहसील वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, हरसरू में मार्केट रेट के हिसाब से कलैक्टर रेट रिवाईज किए गए हैं जो 10 अक्तूबर 2018 से लागू कर दिए जाएंगे। नए कलैक्टर रेट लागू करने से पहले जिला प्रशासन द्वारा जनसाधारण से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रस्तावित नए कलैक्टर रेट जिला की वैबसाईट ूूूण्हनतनहतंउण्हवअण्पद पर अपलोड कर दिए गए है, जहां पर कोई भी व्यक्ति इन्हें देख सकता है। यदि किसी जनसाधारण को रिवाईज कलैक्टर रेट वर्ष 2018-19 के बारे में कोई आपत्ति है तो वह उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम की एचआरए शाखा (कमरा नंबर 212 ) अथवा ईमेल कतवहतह/ीतलण्दपबण्पद पर अपने ऐतराज व सूझाव 5 अक्तूबर तक दे सकता है।
एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि नए प्रस्तावित क्लेक्टर रेट में इस बार प्राइम लोकेशन वाली जमीन के रेट ज्यादा रखे गए हैं जबकि पहले एक क्षेत्र में सारी जमीन के एक समान ही रेट रखे जाते थे।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वित वर्ष के शुरू के 6 महीनों में गुरूग्राम जिला में स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस से 800 करोड़ रूप्ये का राजस्व प्राप्त हुआ था और चालू वित वर्ष में 6 महीनों में 1000 करोड़ रूप्ये का राजस्व मिला है। उन्होंन बताया कि पिछले पूरे वित वर्ष में लगभग 1900 करोड़ रूप्ये का राजस्व स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस से मिला था। इस बार इससे ज्यादा राजस्व मिलने की आशा है।