गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर मे हुए विस्तार के बाद लाखों की संख्या मे लोग प्रदेश ही नही अपितु दूसरे प्रदेशो से भी आकर यहाँ रहने लगे हैं परिणामस्वरूप गुरुग्राम निवासी लगभग 60 हज़ार से अधिक लोग हर वर्ष पासपोर्ट संबन्धित विभिन्न सेवाओं के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मे आवेदन करते हैं। इन सेवाओं मे नए पासपोर्ट बनवाने हेतु, नवीनीकरण, एड्रैस चेंज, PCC हेतू आवेदन आदि सेवाएँ शामिल हैं। गुरूग्राम से संबन्धित इस प्रकार के सभी आवेदन पत्रों को चरित्र सत्यापन (verification of character & antecedents) हेतू गुरूग्राम पुलिस के पास भेजा जाता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा भेजे गए इन आवेदन पत्रों की वैरीफिकेशन गुरूग्राम पुलिस द्वारा थानो के माध्यम से कराई जाती है।
इस संदर्भ मे मंगलवार को Sh. Satyanjal Pandey, IFS क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली के साथ Sh. K.K. Rao, IPS, पुलिस आयुक्त गुरूग्राम की बैठक हुई जिसमे ”One Passport-One Nation” स्कीम पर विस्तार से चर्चा हुई। पासपोर्ट लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है तथा इस स्कीम में यह सुनिश्चित किया गया है कि पासपोर्ट वैरीफिकेशन करते समय किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना होने पाए। इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने किसी भी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल किया है।
पुलिस द्वारा पासपोर्ट वैरीफिकेशन करते समय अब सिर्फ उसके अपराधिक रिकॉर्ड (Criminal record) व उसके भारतीय नागरिक होने बारे ही सत्यापित किया जाएगा। यह भी जरूरी नही है की आवेदक लंबे समय से उसके इस वर्तमान पते पर रह रहा हो अर्थात यदि कोई आवेदक एक महिना से भी यदि अपने वर्तमान पते पर रह रहा है या यहाँ पिछले समय यहाँ रहा था तो भी उससे पासपोर्ट लेने की प्रक्रिया मे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत मे कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। पुलिस अपनी रिपोर्ट मे सिर्फ अपराधिक रिकार्ड व उसके भारतीय नागरिक न होने की स्थिति में ही उसकी adverse report भेजी जाएगी। किसी भी आवेदक को पासपोर्ट प्रदान करना या ना करना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की जिम्मेवारी व उनका दायित्व है। पुलिस आयुक्त महोदय ने इस संदर्भ मे गुरूग्राम पुलिस के सभी अधिकारियों व SHOs को उपरोक्त स्कीम के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश हैं।