उपायुक्त ने लगाया डेरा की संपत्तियों की बिक्री पर रोक
सभी तहसीलदार व एसडीएम को निर्देश
बैंकों से उनके खातों की भी जानकारी मांगी
गुरुग्राम : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुग्राम ज़िला प्रशासन डेरा सच्चा सौदा की चल अचल सम्पत्ति तथा बैंक खातों का ब्योरा एकत्रित करने में जुट गया है। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा की गुरुग्राम ज़िला में स्थित चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा देने के निर्देश तहसीलदारो तथा एसडीएम को दिए हैं । साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि न्यायालय के आगामी आदेशों तक डेरा की चल अचल सम्पत्ति की बिक्री ना हो , यह सुनिश्चित किया जाय।
उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों से डेरा के सभी बैंक खातों का ब्योरा भी माँगा है । डेरा की चल अचल संपतियो तथा बैंक खातों का यह ब्योरा राज्य सरकार के माध्यम से उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा ताकि डेरा के ख़िलाफ़ यदि कोई रिकवरी हो तो वह उस सम्पत्ति से की जा सके । श्री विनय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर डेरा की किसी सम्पत्ति को अटैच नहीं किया जा रहा, केवल उसका ब्योरा लिया जा रहा है ।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेरा के गुरुग्राम में स्थित नाम चर्चा घर पर एसडीएम द्वारा निगरानी रखी जा रही है और उसे अभी तक सील करने के आदेश नहीं दिए गए हैं. यदि कोई असामाजिक गतिविधि वहाँ पर होती पायी गयी तो सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती हे ।
उपायुक्त ने इस कठिन दौर में गुरुग्राम ज़िला में शांति और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िलावासियों का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई है कि भविष्य में भी गुरुग्राम वासी सूझ बूझ का परिचय देते हुए शांति क़ायम रखने में इसी प्रकार ज़िला प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे ।