चंडीगढ़, 11 जुलाई : हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी कालेजों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी कालेज प्राचार्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना एक्टेशंन लैक्चरार न लगाए।
विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक्टेशंन लैक्चरार के मामले में पोलिसी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कालेजों मे दाखिला प्रक्रिया चल रही है और दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नए शैक्षणिक सत्र का कार्यभार आंका जाएगा। पूर्व में विभाग द्वारा जारी हिदायतों में स्पष्ट किया गया था कि विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राजकीय कालेज में नए एक्टेशंन लैक्चरार नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग ने इस बारे में अब फिर से पत्र लिखकर सभी कालेजों केे प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र के लिए जारी हिदायतों के बाद ही एक्टेशंन लैक्चरार लगाने बारे कार्यवाही शुरू की जाए। अगर किसी प्राचार्य ने इन हिदायतों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।