डीसी ने मलहाका की सरंपच हीना बेगम को बर्खास्त किया

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: गांव के बहुमत वाले पंच को पंचायत का रिकॉर्ड सौंपने के आदेश दिये

: शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाए जाने पर किया बर्खास्त

: मेवात में पहली महिला पर गिरी बर्खास्तगी की गाज

: महिला सरपंच पर धोखाधडी का मामला भी दर्ज है

: जिला अदालत करीब एक माह पहले उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है

: सर्टिफिकेट में स्केन कर बदली आयू, सर्टिफिकेट कर्नाटक से हुआ जारी

यूनुस अलवी

 
मेवात:    पुनहाना उपमंडल के मलहाका गांव कि महिला सरपंच को फर्जी सर्टिफिकेट पर चुनाव लडना भारी पड गया। आठवीं पास ना होने और फर्जी तरीके से कम आयू को अधिक दिखाने पर मेवात उपायुक्त मणिराम शर्मा ने महिला सरंपच हिना बेगम को बरखास्त कर बहुमत वाले पंच को पंचायत का रिकोर्ड सौंपने के आदेश दिये हैं। वहीं करीब एक महिना पहले नूंह जिला के अतिरिक्त शैषन जज राजकुमार यादव ने महिला सरपंच कि अग्रिम जमानत 14 मार्च 16 को रद्द कर चुके है। पुन्हाना पुलिस ने मलहाका गांव कि महिला सरपंच हिना बेगम के खिलाफ दिनांक 13 जून 2016 को धारा 420/467/468/471 और 120 के तहत मामला दर्ज किया था। सरंपच को जहां उसके बद से बरखास्त कर दिया गया है ब उसको अदालत के फैंसले का भी इंतजार रहेगा।
 
          गांव मलहाका निवासी इकरामुल हसन पुत्र सफात खां ने बताया कि 17 जनवरी 2016 को समपन्न हुऐ पंचायत के चुनाव में हिना बेगम सहित तीन अन्य उम्मीदवारों ने सरपंच का चुनाव लडा था। हिना बेगम ने अपने नामांकन के साथ एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र  जो 17 जून 2010 को शिवाजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट, साईंस एवं कोमर्स भालकी जिला बिदर कर्नाटका द्वारा जारी साथ लगाया था। इस सर्टिफिकेट में उसकी जन्म तिथि 21 मार्च 1993 दरशाई गई है जबकी हिना की असली जन्म तिथि 21 मार्च 1997 की है। सर्टिफिकेट में भी हिना आठवीं पास नहंीं है उसे आठवीं की छात्रा ही दिखाया गया है और हायर ऐजूकेशन के लिये उसे नाट क्वालीफाईड दिखाया गया है। उन्होने आरोप लगाया कि हिना ने अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र को स्केन करके जन्म तिथि को 21-3-1997 की जगह 21-3-1993 कर रखा है। उन्होने आरटीआई से मांगी जानकारी के बाद इसका खुलासा हो सका था।
 
   वहीं शिकायतकर्ता इकरामुल हसन के वकील वरिष्ट एडवोकेट ताहिर हुसैन रूपडयिा ने बताया कि इस मामले में मेवात के डीसी मणि राम शर्मा अब से पहले हिना बेगम को क्लीन चिट दे चुके थे। उनके मवक्किल इस मामले को डीसी के आदेश के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एंव पंचायती विभाग के पास ले गये जहां । मुख्य सचिव ने मेवात के डीसी को नियमित जांच कराकर मामले के निपटारे के आदेश दिये थे। उनहोने बताया कि डीसी ने इस मामले कि फिरोजपुर झिरका के एसडीएम नियमित जांच कराई जहां उसका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया था आयू भी कम पाई है। इसी को ध्यान में रखते हुऐ डीसी मेवात ने गांव मलहाका कि सरपंच हिना बेगम के सर्टिफिकेट को फेक मान कर उसे बरखास्त कर दिया है तथा बहुमत वाले सरपंच को पंचायत का चार्ज देने के आदेश दिये हैं।

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