गोली मारकर हत्या करने का मामला
गुडग़ांव (अशोक): शिक्षिका की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने आरोपी फौजी युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनवाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 की 20 अगस्त को जिले के गांव बिलासपुर खुर्द की शिक्षिका दीपिका सिंधरावली स्कूल में जाने के लिए बिलासपुर चौक पर बस की प्रतिक्षा कर रही थी। उसी दौरान जिले के गांव मिर्जापुर पटौदी का मंजीत सिंह उर्फ कालू बाईक पर सवार होकर बिलासपुर चौक पहुंचा और उसने दिन दहाड़े दीपिका पर कई गोलियां दाग दी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उपचार के दौरान ही 23 अगस्त को दीपिका ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मंजीत सिंह उर्फ कालू के खिलाफ हत्या एवं शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी फौज में कार्यरत था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को शिक्षिका की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।