ऐतिहासिक फैसला : हुक्का बार संचालक को 3 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना

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वर्ष 2014 में ओल्ड डीएलएफ के कस्बा हुक्का बार पर की गई थी कार्रवाई 

अदालत ने बार के मैनेजर को किया था भगौड़ा घोषित

गुडग़ांव, (अशोक): फ्लेवर्ड तंबाकू इस्तेमाल कर हुक्काबार संचालक के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्टे्रट गगनदीप मित्तल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर बार संचालक को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। देश में यह पहला मामला है जिसमें हुक्काबार संचालक को सजा हुई है।

ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ओल्ड डीएलएफ स्थित कस्बा हुक्का बार पर छापामार कार्यवाही की थी। जहां पर भारी मात्रा में फ्लेवर्ड तंबाकू भी बरामद किया गया था। बार में हुक्का का सेवन करने वाले लोगों को नियम व कानूनों को ताक पर रखकर फ्लेवर्ड तंबाकू परोसा जा रहा था।

 

इस कार्यवाही में मौके का फायदा उठाकर हुक्का बार का मैनेजर फरार हो गया था। पुलिस ने बार संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामला अदालत में चला। अदालत ने फरार हुए बार मैनेजर को भगौड़ा घोषित कर दिया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे बार संचालक पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को 3 साल की कैद व एक लख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अमनदीप का कहना है कि यह मामला देश का ऐसा मामला है, जिसमें अदालत ने गंभीरता से यह ऐतिहासिक फैसला दिया है।

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