अदालत के आदेश पर पटवारी बर्खास्त

Font Size

आरडी कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाने का मामला 

 
गुरुग्राम :  गुरुग्राम के उपायुक्त एवं कलैक्टर टी एल सत्यप्रकाश ने अनियमितताएं बरतने के दोषी पाए गए हल्का वजीराबाद के तत्कालीन पटवारी रमेश चंद पुत्र  गोधु राम को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। 
 
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला हिसार के गांव माजौद निवासी 50 वर्षीय  रमेश चंद पटवारी हाल पटवार हल्का घंघोला तहसील सोहना (निलंबित) को हरियाणा नागरिक सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1987 के नियम 7 के अंतर्गत 26 नवंबर 2008 को आरोपित किया गया था। इस मामले की जांच अभी तक लंबित थी।  रमेश चंद पटवारी के विरूद्ध 9 मार्च 2006 को पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता ब्युरों गुरुग्राम द्वारा धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी  व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-13 (1) के तहत एफआईआर नंबर -18 दर्ज करवाई गई थी। इसके पश्चात  आर पी गोयल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने केस नंबर- 4/2013 में 9 सितंबर 2016 को फैसला सुनाया। 
 
न्यायालय के आदेशानुसार रमेश चंद पटवारी द्वारा आरडी कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से  कन्हैया लाल पुत्र रामशरण गांव वजीराबाद का झूठा हल्फनामा 12 सितंबर 1995 को तैयार करके तकसीम इंतकाल नंबर 4551 दर्ज किया गया, जबकि श्री कन्हैया लाल के मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उसकी मृत्यु  13 जनवरी 1993 को हो चुकी थी।
 
इसके अतिरिक्त अन्य इंतकालात 4582, 4589, 4621, 4622, 4623, 4731, 4747, 4772, 4773 गांव वजीराबाद में आरडी कंपनी द्वारा झूठे दस्तावेज पेश करवाकर दर्ज करके मंजूर करवाए गए। माननीय अदालत ने रमेश चंद पटवारी को जालसाजी का दोषी करार देते हुए धारा 420, 468 व 471 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो मास का साधारण कारावास, धारा 467 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर 5 मास का साधारण कारावास की सजा सुनाई। ये दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी।
 
वित्तायुक्त  एवं प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में रमेश चंद पटवारी को सरकारी सेवा से बर्खाश्त कर दिया गया है। 

You cannot copy content of this page