– चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करने की दी हिदायत
गुरूग्राम। गुरूग्राम के उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने राजनैतिक दलों से अपील की है कि वे चुनाव प्रचार में इको फ्रेंडली तरीके अपनाएं और प्रचार सामग्री में किसी भी ऐसी वस्तु , विशेषकर प्लास्टिक या पाॅलिथीन , का प्रयोग ना करें जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पर्यावरण हितैषी वस्तुओ का प्रयोग करने की सलाह दी है।
वे आज अपने कार्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में श्री खत्री ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनावों के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी और अपील की कि वे इस आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने सभी दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इन प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि 24 सितंबर यानि आज नए वोट बनवाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नही होगा और आज तक प्राप्त इन आवेदनों का 4 अक्टूबर तक निपटारा कर दिया जाएगा।
उन्होंने वोटर हैल्पलाइन नंबर-1950 के बारे में सभी प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि इस नंबर पर डायल करके अपने बूथ , बीएलओ तथा चुनाव संबंधी अन्य जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। श्री खत्री ने यह भी बताया कि इलैक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट पर यदि वे किसी को प्रशिक्षण दिलवाना चाहें तो जिला चुनाव कार्यालय में दिलवा सकते हैं। इनकी एक युनिट चुनाव कार्यालय मे प्रशिक्षण के लिए रखी गई है। उन्होंने बताया कि वोट डालने के बाद वीवीपैट में वोटर को पर्ची दिखाई देगी जिस पर उसी उम्मीदवार का नाम और चिन्ह प्रदर्शित होगा जिसे उसने वोट किया है। यह पर्ची 7 सेकंड प्रदर्शित रहेगी और उसके बाद वीवीपैट के ड्राॅप बाॅक्स में चली जाएगी। किसी भी बूथ पर शंका होने पर ईवीएम में वोटो की गिनती के साथ वीवीपैट के ड्राॅप बाॅक्स की स्लिप की भी गिनती की जा सकती है। यह व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी बनाने में मददगार होगी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें वह चुनाव में किए गए खर्च संबंधी ब्यौरा लिखेंगे। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पहले चुनावी खर्च के लिए बैंक में अलग खाता खुलवाना होगा और चैक बुक भी जारी करवानी होगी। श्री खत्री ने बताया कि 10 हजार रूपये तक खर्च का भुगतान नकद किया जा सकता है, उससे अधिक राशि के लिए चैक द्वारा अदायगी करना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब की बार शपथ पत्र प्रारूप 26 में संशोधन किया गया है। इस शपथ पत्र में कोई भी काॅलम खाली नही छोड़ना है और ना ही डैश या काटा लगाना है। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार शपथ पत्र के काॅलम नंबर-5 अथवा 6 में दर्ज केसो से संबंधित सूचना देता है तो उसे एनेक्सचर -1 व 2 में सूचना तैयार करके चुनाव प्रचार अवधि में 3 बार समाचार पत्रों तथा टीवी पर प्रकाशित करवाना है। इसकी रिपोर्ट एनेक्सचर -4 व 5 में खर्च रजिस्टर जमा करवाते समय देनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के समय हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह अपना चुनावी खर्च रजिस्टर में दर्ज करे जिसका अवलोकन चुनाव आयोग के आॅब्र्जवर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन भी शैडो रजिस्टर में प्रत्येक उम्मीदवार का चुनावी खर्च नोट करेगा तथा उम्मीदवार व प्रशासन के रजिस्टरों का मिलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता पर जिला का हर व्यक्ति नजर रखे हुए है और कही भी उल्लंघन होने पर उसकी शिकायत सी-विजिल एप पर डाली जा सकती है इसलिए सभी चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार कोशिश करें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो।
इस अवसर पर उपायुक्त के साथ बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एंव अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, सोहना विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम चिनार चहल, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजेश प्रजापत , भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यादराम जोया, कांग्रेस पार्टी से महेश गौड़, बीएसपी पार्टी से मोहिन्दर सिंह, आईएनएलडी से रोहताश भी उपस्थित थे।