पत्रकार हत्याकांड के दोषी राम रहीम को आजीवन कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

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पंचकूला। पत्रकार राम चंदर छत्रपति हत्या के मामले में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सहित चार आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। राम रहीम सहित सभी चार लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है।

51 साल के राम रहीम फिलहाल रोहतक के सुनारिया जेल में 20 साल कैद की सजा काट रहे हैं। तब उनपर अनुयायी महिलाओं का रेप करने का आरोप था। राम रहीम के अलावा कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को अंबाला के जेल में हैं।

इससे पहले इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पहले से ही साध्वी से यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे हैं। गुरुवार को सजा के ऐलान को देखते हुए पजांब और हरियाणा जैसे क्षत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इससे पहले अगस्त 2017 में राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दौरान हरियाणा के सिरसा और पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। 51 साल का राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर किशन लाल, निर्मल और कुलदीप के साथ मिलकर साजिश रचकर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कराने का आरोप है। आरोप है कि बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी, उसके साथ निर्मल भी था। छत्रपति ने अपने सांध्य कालीन समाचार पत्र पूरा सच में इस संबंध में अनाम साध्वी का पत्र प्रकाशित किया था और पूरे मामले का खुलासा किया था।

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