एमएसीए ने कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की

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नई दिल्ली।

कंपनी मामले मंत्रालय (एमएसीए) ने कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कंपनी अधिनियम, 2013 के दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति गठित की है।

कंपनी मामले मंत्रालय का उद्वेश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करना है जिसकी आवश्यकता एक आंतरिक तंत्र में गैर-अपराधिकीकरण और संचालन में पड़ सकती है जहां डिफॉल्ट की स्थिति में आर्थिक दंड लगाए जाते है। यह न्यायालयों को गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अधिक ध्यान देने में भी सक्षम बनाएगा।

समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 30 दिनों के सौंप देगी जिससे कि उसकी अनुशंसाओं पर विचार किया जा सके।

सचिव की अध्यक्षता में समिति की संरचना निम्नलिखित प्रकार की होगी:

1. कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष

2. लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं बीएलआरसी के अध्यक्ष सदस्य

3. श्री उदय कोटक, एमडी, कोटक महेंद्रा बैंक सदस्य

4. श्री शार्दुल एस श्रॉफ, कार्यकारी अध्यक्ष, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी सदस्य

5. श्री अजय बहल, संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी एंड पार्टनर्स सदस्य

6. श्री अमरजीत चोपड़ा, सीनियर पार्टनर, जीएसए एसोसिएट सदस्य

7. श्री अरघ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी सदस्य

8. श्री सिद्वार्थ बिरला, पर्व अध्यक्ष, फिक्की

9. सुश्री प्रीति मल्होत्रा, पार्टनर एवं स्मार्ट ग्रुप की कार्यकारी निदेशक सदस्य

10. संयुक्त सचिव (पॉलिसी), कंपनी मामले मंत्रालय सदस्य-सचिव

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