चण्डीगढ़, 12 जून : हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में दो राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए 11 जुलाई, 2018 तक आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग के रूप में एक निकाय का गठन किया है ताकि इस अधिनियम के तहत सौंपे गये कार्यों और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सके। इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एक और सूचना आयुक्त 10 हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की शक्ति और कार्य इस अधिनियम के अध्याय पांच के अनुसार हैं।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रदान करता है कि राज्य सूचना आयुक्त समाज का एक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, जिसे कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन एवं शासन का व्यापक अनुभव और ज्ञान हो।
उन्होंने कहा कि आगे राज्य सूचना आयुक्तों को सांसद या किसी राज्य की विधानसभा या संघीय क्षेत्र का सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसा भी मामला हो। वह किसी लाभ के पद पर या किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ा या कोई व्यापार या व्यवसाय न कर रहा हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने, जो भी पहले हो, तक होगा। राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के अनुसार होंगे। बशर्ते इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन द्वारा प्राप्त किए जा रही पेंशन या सेवानिवृति लाभ, यदि कोई है, का समायोजन हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के मानदण्ड पूरा करने वाले व्यञ्चित और इस पद की नियुक्ति के लिए इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, कमरा नम्बर 43, 9वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ के कार्यालय में 11 जुलाई, 2018 तक डाक द्वारा बंद लिफाफे में भेज सकते हंै। राज्य या केन्द्र सरकार या किसी अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपने विवरण उचित माध्यम से भेजें।