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अखबार के विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य : डीसी
गुडग़ांव, 23 जनवरी। पंंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने विदेश भेजने संबंधी विज्ञापनों में रैक-रूटिंग ऐजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि ऐसा नही करने वाले प्रकाशकों को दण्डित किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए उपायुक्त ने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर कई ऐजेंट, जो पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड नही हैं, लोगों से पैसे ठगते हैं,ख् ऐसे ऐजेंटो से आमजन को सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे नकली ऐजेंट टी वी चैनलों, समाचार पत्रों या अन्य प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं या उसका प्रसारण करवाते हैं, जिससे कि सामान्य जनता के लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी धनराशि तथा अन्य मूल्य संपत्ति या गहने इत्यादि गवां बैठते हैं। उसके बाद ही उन्हें आभास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये नकली ऐजेंट दीवारों या वाहनो आदि पर भी इस्तिहार लगाकर अपना प्रचार करते हैं।
इन ऐजेंटो के हाथों धोखाधड़ी के मामलों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब फैसला किया है कि इमिग्रेशन एक्ट-1983 की धारा 11 के अंतर्गत विदेश भेजने वाले ऐजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हर विज्ञापन अथवा इस्तिहार पर लिखना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि करना विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने वाले प्रकाशक अथवा चैनल का दायित्त्व है। उपायुक्त ने बताया कि विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन करने वाले समाचार पत्र, प्रकाशक या अन्य इलैक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट मीडिया के लिए यह आवश्यक है कि वह विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण करने से पहले विदेश भेजने का दावा करने वाले ऐजेंट के बारे में अच्छी तरह से वैरीफाई कर लें और उसके रजिस्ट्रेशन की एक प्रति भी अपने पास रखें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये हिदायतें दीवारों, वाहनों आदि पर लगाए जाने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने वाली ऐजेंसियों पर भी लागू होती हैं।
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