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राहत पहुंचाने का मिला आश्वासन
गुरुग्राम, 10 अक्तुबर। उपायुक्त एवं अलाटीज ग्रीवेंसिज रिड्रेसल फोरम के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने आज गुरुग्राम के लघु सचिवालय के सभागार में लाईसेंस युक्त कॉलोनियों के अलाटियों की समस्याएं सुनी और उन्हें राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। आज की इस बैठक में उनके पास लाईसेंस युक्त कॉलोनियों से संबंधित 13 शिकायते आईं। उन्होंने लगभग 3:30 घंटे तक इतमिनान से शिकायतकर्ताओं को सुना और भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलवाया जाएगा। आज उनके समक्ष मुख्य रूप से आरडी सिटी, वाटिका नेक्स्ट,युनिटैक के विस्टा विलाज, वुड स्टॉक निरवाना कंट्री, साऊथ सिटी-1, बैस्टैक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड, ला-लैगुन अपार्टमेंट सनसिटी सैक्टर-54 तथा मेफिल्ड गार्डन से संबंधित समस्याओं को सुना।
सैक्टर-52 आरडी सिटी में बिजली सबस्टेशन :
सैक्टर-52 आरडी सिटी से संबंधित शिकायत में रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा कई मांगे रखी गई थी जिनका निपटारा करते हुए उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि आरडी सिटी में बिजली सबस्टेशन लगाने के लिए चिन्ह्ति की गई जगह को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने रिजैक्ट कर दिया है और इसे उपयुक्त नहीं बताया है। उन्होंने कॉलोनाइजर को 7 दिन के भीतर कोई और जगह चिन्ह्ति करके देने के आदेश दिए और कहा कि यह जगह कॉलोनाइजर के लाईसेंस युक्त क्षेत्र में ही होनी चाहिए। इस विषय में आरडी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटिड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल असिजा ने बताया कि हालांकि आरडी सिटी में 66 केवी क्षमता का सब स्टेशन स्थापित किया जाना था लेकिन पिछले दिनों दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली लोड का आंकलन करके बताया गया कि उनके क्षेत्र में 33 केवी सब स्टेशन से काम चल सकता है। इसके लिए निगम द्वारा मांगे गए दस्तावेज तथा बैंक गारंटी आदि उपलब्ध करवा दी गई है लेकिन निगम द्वारा उस जगह को अनुमोदित नहीं किया गया। आरडी सिटी रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन ने उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर 66 केवी सब स्टेशन स्थापित करवाने की मांग की थी।
धार्मिक स्थल बनवाने की मांग विचाराधीन :
शिकायतकर्ताओं द्वारा इस कॉलोनी में धार्मिक स्थल बनवाने की मांग भी की गई, जिसके संबंध में कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसके चलते धार्मिक स्थल का निर्माण अभी नहीं करवाया जा सकता। उपायुक्त ने कहा कि डीटीपी प्लानिंग उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करेंगे और यदि उसकी वजह से रूकावट नहीं पाई गई तो बिल्डर को धार्मिक स्थल का निर्माण करवाना होगा।
रजिस्ट्री नहीं करवाने का आरोप
इसी कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं करवाने का आरोप भी अलाटियों द्वारा लगाया गया जिसके बारे में फोरम के अध्यक्ष ने एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने के आदेश दिए जो कॉलोनाइजर के साथ बैठकर देखेगा कि इस कॉलोनी में सेवाएं किस प्रकार की उपलब्ध करवाई जा रही है तथा अलाटियों से ली जा रही धनराशि से रख-रखाव का कार्य ठीक ढंग से करवाया जा रहा है अथवा नहीं।
15 दिन में रिपोर्ट तलब
ऑडिटर द्वारा 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी और उसकी फीस की अदायगी कॉलोनाइजर करेंगे। यह रिपोर्ट दोनों पक्षों के लिए मान्य होगी। अलाटियों द्वारा आरडी सिटी को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि कॉलोनाइजर द्वारा अभी तक पारशियल कम्पीलशन भी नहीं लिया गया है।
वाटिका सिटी में कन्वेंस डीड का मामला :
वाटिका सिटी वासियों द्वारा रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए फोरम के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ने कहा कि अलाटियों से कन्वेंस डीड करवाने के लिए डेढ़ प्रतिशत चार्जिज लेना सही नही है लेकिन कोई आदेश पारित करने से पहले बिल्डर- बायर एग्रीमेंट का अध्ययन किया जाएगा। इस शिकायत के बारे में आदेश 15 दिन में जारी किए जाएंगे जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होंगे।
विस्टा विलाज कॉलोनी में जगह की निशानदेही
युनिटैक के विस्टा विलाज कॉलोनी वासियों द्वारा फोरम के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत रखी गई कि उन द्वारा खरीदी गई जगह की निशानदेही नहीं करवाई जा रही। इस पर कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि पी के बाजवा ने बताया कि अलाटियों को विला बनाकर दिए गए हैं और नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान तथा जॉनिंग प्लान में कहीं भी विला की चार दिवारी नहीं दिखाई गई है। विला के अलावा पूरा क्षेत्र कॉमन एरिया है तथा न्यायालय के आदेश भी हैं कि निशानदेही ना की जाए। इस पर फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा दो दिन के भीतर उक्त न्यायालय के आदेशों की प्रति डीटीपी को दी जाएगी, जिसका अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यदि ऐसे आदेश के बारे में अलाटियों को भी कोई सूचना हो तो वे भी उस सूचना को सांझा कर सकते हैं।
निरवाना कंट्री आरडब्ल्यूए एसोसिएशन में शामिल होने का मामला
साऊथ सिटी-2 में विकसित की गई वुड स्टॉक निरवाना कंट्री के कुछ निवासियों ने फोरम के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होकर मांग की कि वे भी निरवाना कंट्री आरडब्ल्यूए एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन एसोसिएशन उन्हें शामिल नहीं कर रही। इस पर निरवाना कंट्री आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पूरी टाउनशिप 260 एकड़ में है जिसमें से 200 एकड़ में निरवाना कंट्री तथा 60 एकड़ में वुड स्टॉक सोसायटी बनी हुई हैं।
वुड स्टॉक में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी
उनका कहना था कि एसोसिएशन के कुछ सदस्य यह मानते हैं कि वुड स्टॉक में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अगर उन्हें शामिल कर लिया गया तो एसोसिएशन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा। फोरम के अध्यक्ष ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया कि कॉमन एरिया का इस्तेमाल करने से वुड स्टॉक के निवासियों को नहीं रोका जा सकता और चूंकि दोनों एक ही टाउनशिप का हिस्सा हैं इसलिए निरवाना कंट्री आरडब्ल्यूए इन्हें भी अपनी एसोसिएशन में शामिल करे। कॉलोनाइजर युनिटैक से वुड स्टॉक की सेवाएं हस्तांतरित करने की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाए।
वैट की राशि का रिफंड नहीं :
बैस्टैक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड द्वारा विकसित पार्क व्यु आनंदा सैक्टर-81 के अलाटियों ने शिकायत रखी कि कॉलोनाइजर द्वारा वर्षों पहले उनसे वैट की राशि ली गई थी जिसका रीफंड नहीं किया जा रहा। इस मामले को बैठक में उपस्थित उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त समीर यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुए पूरा ब्यौरा लेकर आने के आदेश कॉलोनाइजर को दिए गए। अलाटियों से वैट इक्क_ा करके सरकार के पास जमा क्यों नहीं करवाया गया। इसके अलावा, यह भी शिकायत थी कि उक्त सोसायटी का कोई राजस्व रास्ता नहीं था और गांव नखरौला के रास्ते का इस्तेमाल ही किया जा रहा है। सारे मामले को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि डीटीपी प्लानिंग ग्राम पंचायत और कॉलोनाइजर की संयुक्त बैठक करवाकर इसका हल निकलवाने का प्रयास करेंगे।
आज की बैठक में उपायुक्त एवं फोरम के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह के अलावा डीईटीसी समीर यादव, एसटीपी नगर निगम सुधीर चौहान, डीटीपी प्लानिंग दिलबाग सिंह, डीटीपी एन्फोर्समेंट श्री भाट भी उपस्थित थे।