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राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य ठहराया
पांच साल नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
पिछली बार चुनाव खर्च का व्योरा जमा नहीं कराया
गुरुग्राम, 01 सितंबर। पिछला नगर निगम गुरुग्राम का चुनाव लड़ चुके 73 उम्मीदवार इस बार नगर निगम चुनाव में नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि उन्हें राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दिए गए नियम के अनुसार चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर चुनाव के दौरान प्रचार पर किए गए खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2011 के गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में उतरे 73 प्रत्याशियों ने निर्धारित समय अवधि में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा डा. दलिप सिंह द्वारा उन्हें आदेश की तिथि से 3 साल के लिए नगर निगम का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य करार दिया गया था।
गुरुग्राम नगर निगम का पिछला चुनाव 15 मई 2011 को संपन्न हुआ था और उसका परिणाम 18 मई 2011 को घोषित किया गया था। इस लिहाज से चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 18 जून तक अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना था। पिछले नगर निगम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 2 लाख 10 हजार रूपए की थी जिसे अबकी बार आयोग द्वारा बढाकर 5 लाख रूपए कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 2011 के गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में उतरे 73 प्रत्याशियों ने निर्धारित समय अवधि में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा डा. दलिप सिंह द्वारा उन्हें आदेश की तिथि से 3 साल के लिए नगर निगम का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य करार दिया गया था। डा. दलिप सिंह द्वारा ये आदेश 17 नवंबर 2016 को दिए गए थे। अत: उस तिथि से 3 वर्ष तक ये 73 उम्मीदवार नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते। इन अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों की सूची उपायुक्त द्वारा सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दे दी गई है ताकि नामांकन पत्र प्राप्त करते समय सूची से नामांकन भरने वाले व्यक्ति के नाम का मिलान कर सकें।
नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किए गए 73 प्रत्याशियों में वार्ड नंबर 1 से रितेश सैनी, वार्ड नंबर 2 से महेश, वार्ड नंबर 3 से बबीता देवी व कमलेश यादव, वार्ड नंबर 4 से गंगाराम, वार्ड नंबर 6 से यादराम यादव, वार्ड नंबर 7 से आजाद सिंह, सरला देवी व लाल बहादुर पासवान, वार्ड नंबर 8 से श्रीमति कृष्णा, वार्ड नंबर 9 से राजेश, दीपक सोलंकी व सुरेंद्र, वार्ड नंबर 10 से सतीश, वार्ड नंबर 11 से मीना रानी व सुनीता रानी डुडेजा, वार्ड नंबर 13 से श्रीमति महेंद्री, वार्ड नंबर 15 से अजीत सिंह व राजेश सहरावत, वार्ड नंबर 16 से भावना, श्रीमति रगीना रानी व श्रीमति सुमन शामिल हैं।
इनके अलावा, वार्ड नंबर 17 से अरूण कुमार व आर सी चड्डा, वार्ड नंबर 18 से कृ ष्णा देवी, लोकेश, सुंदर दास व सुशील कुमार सिंगला, वार्ड नंबर 19 से भूपेंद्र सिंह, दलजीत सिंह, मुकेश डागर तथा शिक्षा देवी, वार्ड नंबर 20 से नरेश कुमार गोयल व वीरेद्र सिंह यादव, वार्ड नंबर 21 से जयपाल सिंह, वार्ड नंबर 22 से बीर सिंह व ब्रह्मदत्त, वार्ड नंबर 23 से बलराज सिंह, ईश्वर परमार, रवि शंकर व सोमपाल, वार्ड नंबर 24 से सुभाष प्रधान व संतलाल, वार्ड नंबर 25 से नरेश कुमार, अनिल कुमार, योगराज व रामदास, वार्ड नंबर 26 से धर्मेंद्र, सीमा फोगाट व सूरत सिंह को भी 3 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
अन्य अयोग्य प्रत्याशियों में वार्ड नंबर 28 से संतोष व संतोष ठाकरान, वार्ड नंबर 29 से राजेश कुमारी, शर्मिला, अनिता कौशिक व सुनीता शर्मा, वार्ड नंबर 30 से अमृता यादव, अनुराधा त्यागी, मीना, श्रीमति निर्मल, श्रीमति ओमवती व राजवती, वार्ड नंबर 31 से धर्मवीर, योगेश कुमार, रामकिशोर व सुरेश, वार्ड नंबर 32 से चरण सिंह, वार्ड नंबर 33 से रीटा भाटिया, वार्ड नंबर 34 से किटु बंशी माथुर व नूतन यादव तथा वार्ड नंबर 35 से राम किशोर, वेदपाल व श्रीमति शशी कोचर भी शामिल हैं।