पैलेट के इस्तेमाल पर रोक से अदालत का इनकार

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श्रीनगर : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य कि वस्तु स्थिति को देखते हुए देते हुए कश्मीर घाटी में प्रदर्शन नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि जबतक भीड़ हिंसक है तबतक पुलिस बल प्रयोग कि आवश्यकता है।

इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मार्गे की खंड पीठ ने उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध भी ख़ारिज कर दिया जिनको प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश देने के आरोप हैं. अदालत ने प्रशासन को घायलों का राज्य के बाहर विशेषज्ञों द्वारा इलाज कराने का निर्देश दिया है.

पीठ ने कहा, कि सरकार ने इस पर विचार के लिए समिति गठित की है. ‘विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले अतिवादी स्थितियों में पैलेट गनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के पक्ष में अदालत नहीं है.’
उल्लेखनीय है कि न्यायालय भीड़ को नियंत्रित करने के सिलसिले में पैलेट गनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है।

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