चंडीगढ़, 29 मई : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार 29 अप्रैल, 2015 की अनुपालना में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2012 कैटेगरी नंबर 1 व 2 के तहत पीआरटी अध्यापकों की द्वितीय सूची जारी की गई थी। इस संबंध में मौलिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस द्वितीय सूचना में चयनित अभ्यार्थियों को माननीय न्यायलय के 6 अगस्त 2014 के आदेश के तहत तथा कोर्ट के अंतरिम आदेश 3 नवंबर, 2015 की अनुपालना में अंतिम कुमारी कोर्ट केस में वर्ष 2015 में सपलीमेंटरी लिस्ट में चयनित उम्मीदवार व अन्य कोर्ट केसिज के माध्यम से चयनित उम्मीदवार जो अंगूठे/हस्ताक्षर की वैज्ञानिक जांच हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए जांच कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो सके तथा मुख्य चयन सूची वर्ष 2014 का कोई उम्मीदवार जो अभी तक अंगूठे व हस्ताक्षर की वैज्ञानिक जांच के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ है, को 20 जून, 2017 को प्रात: 10.00 बजे से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के कार्यालय में स्थित अध्यापक भवन में जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन शिक्षण अनुभव के आधार पर हुआ था व वर्ष 2013 में एचटैट की परीक्षा पास कर ली गई, को भी अंगूठा व हस्ताक्षर जांच हेतू उपरोक्त निर्धारित समयानुसार जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिए जाते है। सभी उम्मीदवार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सरकार द्वारा जारी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड एवं मूल शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ लाएं। यदि आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि एवं बिना चश्मे की तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो साथ लेकर आए। यदि कोई अभ्यार्थी अपने अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटो का मिलान करवाने में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा व अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट पर भी संपर्क कर सकते हैं।