चण्डीगढ़, 22 मई : हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामले में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इच्छुक पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों और मान्यता प्राप्त संगठनों से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में सुझाव या आपत्तियां 25 मई, 2017 को प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक कमेटी के समक्ष किसान भवन, सैक्टर-14, पंचकूला में दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा, निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,हरियाणा एससीओ नं. 42-44, सैक्टर-17-ए, चण्डीगढ़ के कार्यालय में 24 मई, 2017 को सायं 4 बजे तक दस्ती या डाक द्वारा या फिर ई-मेल [email protected] के माध्यम से भी सुझाव या आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि यह कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन.नागराज बनाम अन्य के मामले में दिए गए आदेशों के अनुरूप गठित की गई है। उन्होंने बताया कि यदि हरियाणा के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की पंजीकृत यूनियनों और मान्यता प्राप्त संगठनों को, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिविल रिट पटीशन संख्या 11073 ऑफ 2015 दिनेश कुमार शर्मा तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा सिविल रिट पटीशन संख्या 12133 ऑफ 2007 हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति बनाम हरियाणा राज्य में दिए गए आदेशों के संदर्भ में कोई सुझाव देना है या उनको कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई का मौका दिया जाता है।
एस सी कर्मचारियों की पदोन्नति मामले में कमिटी ने यूनियन से माँगा सुझाव
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