बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, जोशी सहित 13 नेताओं पर चलेगा मुकदमा

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : सुनवाई दो साल में हो ख़त्म 

नई दिल्ली : अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर यह निर्णय दिया है. अदालत  ने इस मामले में चल रहे दो अलग अलग मामलों को एक करने और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ में करने का निर्देश दिया है. इस आदेश में यह भी कहा है कि सुनवाई दो साल में खत्म हो.

 

सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले का कई बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर असर पड सकता है.  जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने अपने निर्णय में कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चल सकता है. यह भी साफ़ कर दिया है कि सामान्य हालात में केस की सुनवाई को टाली न जाए साथ ही जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक उस जज का ट्रांसफर नहीं होगा.

अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि गवाह गवाही के लिए हर तारीख में हाजिर हों. ट्रायल कोर्ट को आज की तारीख से चार हफ्तों के अंदर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है.

 

बताया जाता है कि रायबरेली में चल रहे केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, आरवी वेदांती, जगदीश मुनी महाराज, बीएल शर्मा, नृत्य गोपाल दास धर्म दास , बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, परमहंस राम चंद्र और मोरेश्वर सावे के नाम भी शामिल है. इनमें से कई का निधन हो चुका है.

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