मामले की जाँच कर 3 मार्च को दाखिल करें रिपोर्ट
भाजपा विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित व् अन्य पर राष्ट्रध्वज का दुरूपयोग करने की शिकायत
लखनऊ : लखनऊ में आज अतिरिक्त स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट इन्द्र प्रकाश नें आज सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चन्द्र द्वारा भाजपा विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित व् अन्य पर राष्ट्रध्वज का दुरूपयोग करनें की शिकायती प्रार्थनापत्र 156/3 पर वजीरगंज थाने को आदेश दिया कि मामले की जाँच कर ३ मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें |
प्रताप चन्द्र के अधिवक्तागण सर्वेश कुमार पाण्डेय और अमित सचान नें अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रध्वज का उपयोग स्पीकर डेस्क या स्पीकर प्लेटफार्म को ढकने के लिए नहीं हो सकता परन्तु भाजपा विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित व् अन्य नें 23 सितम्बर 2014 को शहीद स्मारक, लखनऊ में सुमंगल संस्था द्वारा आयोजित इंजीनियर शैलेन्द्र दूबे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित, विशिष्ठ अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सहित समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग जनसभा में वक्ता डेस्क पर राष्ट्रिय झंडे को लगाकर सार्वजनिक रूप से अपनें विचार रखे थे जिसमें राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग तय मानकों के अनुरूप नहीं किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद खंड-पीठ लखनऊ ने 30 जनवरी 2014 को प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार गृह मंत्रालय आदि के मामले में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया था कि राष्ट्रध्वज का प्रयोग तय मानकों के अनुरूप ही सम्बंधित एथोरिटी द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिये |
राष्ट्रीय झंडे के इस दुरूपयोग की लिखित शिकायत वजीरगंज थानें और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से किया गया था जिसमें ये भी कहा है कि दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा माननीय उच्च न्यायलय के आदेश की अवमानना होगी इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके बाद अदालत की शरण में जाना पड़ा |
उक्त कार्यक्रम में तमाम आम जन के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे और उन्हें ये सन्देश मिला कि राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का ऐसे भी इस्तेमाल सही है इस सन्देश से वो भी जानें अनजानें अपमान और दुरुपयोग कर सकते हैं ऐसे मामलों पर कार्यवाही होनें से ही ये सन्देश जाएगा कि ऐसा इस्तेमाल दुरूपयोग है और यह आपराधिक भी है |