-17 अगस्त तक कर प्रस्तुत कर सकते हैं दावे व आपत्तियां
गुरुग्राम, 09 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नगर परिषद सोहना की वार्डवाईज प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि 05 जनवरी 2023 को प्रकाशित विधानसभावार मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए नए मतदाताओं को समाहित करते हुए नई मतदाता सूची का वार्डवार 25 जुलाई से 08 अगस्त तक ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
डीसी ने बताया कि प्रकाशन के बाद मतदाता सूची की प्रति डीसी कार्यालय, नगर परिषद सचिव कार्यालय, गुरुग्राम जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ड्राफ्ट को देखने के उपरांत अपने दावे एवं आपत्तियां (फार्म क और ख के माध्यम) संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष 17 अगस्त 2023 तक भेज सकेंगे जिनका पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 31 अगस्त 2023 तक निपटारा करना होगा। प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ डीसी के समक्ष अपील 5 सितंबर तक की जा सकेगी। इन अपील का निपटारा 11 सितम्बर तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत आगामी 19 सितम्बर, 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
डीसी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधान सभा की मतदाता सूची जोकि अंतिम रूप से 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, उसमें दर्ज है, परन्तु उसका नाम नगर परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है, ऐसे मतदाता सोहना नगर परिषद की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने अथवा नाम कटवाने या नाम में शुद्धि हेतु निर्धारित आवेदन पत्र फार्म-‘‘क’’ व ‘‘ख’’ में हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे व आपत्तियां 17 अगस्त, 2023 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।