-उपभोक्ताओं को 7 से 43 प्रतिशत तक लाभ होगा
गुरुग्राम, 10 अगस्त । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने आवासीय सेक्टर/कॉलोनियों, ग्रुप हाउसिंग के विभिन्न भूखंडों के बिजली कनेक्शन के लिए लोड मानदंडों में संशोधन किया है। प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एचएसवीपी/प्राइवेट/कॉलोनाइजर द्वारा विकसित सोसायटी, फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा विकसित आवासीय क्षेत्रों/कॉलोनियों के भूखंडों के लिए विद्युत भार मानदंड, औद्योगिक भूखंड और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए फ्लैट, वाणिज्यिक शॉपिंग सेंटर आदि क्षेत्रों में लिए लोड का निर्धारण किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान परिपत्र (सर्कुलर) के हिसाब से लोड की राशि पहले की अपेक्षा 7 से 43 प्रतिशत तक कम ली जाएगी। अब ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के उपभोक्ताओं को अधिकतम 16 प्रतिशत तक का लाभ होगा और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अधिकतम 43 प्रतिशत तक इसका लाभ होगा। पिछले सर्कुलर के तुलनात्मक अध्ययन के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया है। सभी उपभोक्ताओं को वर्तमान सर्कुलर से फायदा मिलेगा और इससे पहले जारी किए गए सभी सर्कुलर इसके बाद अमान्य हो जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि 25-26 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में आयोजित “शहरी विकास कॉन्क्लेव” के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में, भूखंडों के लिए मौजूदा लोड मानदंड तह किए गए हैं। एचएसवीपी/निजी कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित आवासीय सेक्टरों/कॉलोनियों, फ्लैटों, जीएचएस, शॉपिंग सेंटर, औद्योगिक भूखंडों आदि की समीक्षा की गई है और तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित विद्युत लोड मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हुडा/निजी कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित आवासीय सेक्टरों/कॉलोनियों के भूखंडों के लिए लोड मानदंड भूखंडों का आकार/श्रेणी के अनुसार ही निर्धारित होगा।उन्होंने कहा कि शहरों को इन लोड मानदंडों के अनुसार 3 वर्गों अति/उच्च, मध्यम और कम क्षमता वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।
वर्ग एक में गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर के लिए सरकार द्वारा घोषित शहरी क्षेत्रों सहित शहर में और उसके आसपास हाइपर शहरी क्षेत्र तथा उच्च संभावित क्षेत्र-फरीदाबाद-बल्लबगढ़ कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम जिले में ग्वाल पहाड़ी- बलोला बंधवाडी कॉम्प्लेक्स हैं
वर्ग दो में हिसार, पलवल, होडल, रेवाडी, धारूहेड़ा-बावल हैं। वर्ग तीन में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अन्य सभी शहरी क्षेत्र हैं। दो विशिष्ट आकारों के बीच भूखंडों के लोड मानदंडों की गणना के लिए भी सूत्र तैयार किया गया है। पिछले आकार के प्लॉट का लोड (निचला) लोड मानदंड आकार (तत्काल) प्लॉट का आकार जिसके लिए लोड मानदंड निर्धारित किए जाने हैं।उन्होंने बताया कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के फ्लैटों के लिए लोड मानदंड भी अपार्टमेंट का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) और कवर्ड एरिया वाले फ्लैट के अनुसार तह होगा।
औद्योगिक भूखण्डों के लोड मानक भी प्लॉट के आकार, क्षेत्र वर्ग मीटर/एकड़ के अनुसार होगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों के लोड मानक शहर के वर्ग अनुसार हाई डेंसिटी/हाई राइज लीड/गृह/ग्रीन बिल्डिंग/कॉम्प्लेक्स (मॉल, कार्यालय भवन, होटल और हाई आईटी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग बीपीओ/सीसी आदि) एससीओएस, बूथ, कियॉस्क, एससीएफ, ढाबा, बुकिंग एजेंसी, बिक्री भाग और मरम्मत की दुकान, टेलीफोन एक्सचेंज, फ्रेट कंटेनर डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक हब आदि मांग कारक के साथ अनुमोदित होगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि भारत में, तीन प्रमाणन एजेंसियां सबसे लोकप्रिय हैं और वे लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन (LEED), ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA), और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) रेटिंग अनुसार इमारतों को प्रमाणित करती हैं। ये एमएनआरई/बीईई की पहल हैं। तदनुसार, उपयुक्त एजेंसियों/सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुरूप प्राधिकरण को LEED/GRIHA/ग्रीन बिल्डिंग के तहत पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।
व्यावसायिक क्षेत्र जहां न तो कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराया जाता है और न कोई उपयोग प्रकार के लिए बिल्डर/डेवलपर, न ही यह पता लगाना संभव है तो ऐसे घनत्व या उच्च घनत्व वाले व्यावसायिक भवन के मामलों में 14 किलोवाट प्रति 100 वर्ग मीटर एफएआर क्षेत्र की गणना 0.5 के मांग कारक के साथ की जाएगी। यदि वाणिज्यिक क्षेत्र का लागू एफएआर डीटीसीपी अनुमोदित लेआउट योजना में परिभाषित नहीं है तो ऐसे मामलों में वाणिज्यिक भार की गणना के लिए अति/उच्च संभावित क्षेत्र में 175 प्रतिशत, मध्यम संभावित क्षेत्र में 150 प्रतिशत और कम क्षमता वाले क्षेत्र में 150 प्रतिशत एफएआर पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सामुदायिक सुविधाओं के लोड मानदंड भी तह किए गए हैं। स्कूल स्थल, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित स्थल, क्लब और सामुदायिक केंद्रों के लिए मानदंड, दीन दयाल जन आवास योजना के तहत किफायती आवासीय प्लॉट वाली कॉलोनियों के लिए भी लोड मानदंड तह हैं। जल कार्यों, स्ट्रीट लाइट और एसटीपी के लिए डेवलपर को हुडा/टीसीपी द्वारा सेवाओं के अनुमानों का अनुमोदित विवरण प्रस्तुत करना होगा। सेवा अनुमान प्रस्तुत न करने की स्थिति में, लोड गणना को संबंधित ऑपरेशन एसई द्वारा उचित परिश्रम के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।
डीटीसीपी या किसी अन्य उपयुक्त सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस के आधार पर बिल्डर/डेवलपर/कॉलोनाइजर द्वारा विकसित परियोजना क्षेत्र के लिए अंतिम लोड का आकलन प्राधिकरण, प्रस्तावित लोड मानदंडों के अनुसार और विस्तृत डीटीसीपी के आधार पर किया जा सकता है।