गुडग़ांव, 30 नवम्बर : विवाहित महिला से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भौंडसी क्षेत्र की पीडि़त महिला ने वर्ष 2021 की 22 नवम्बर को भौंडसी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह कल्ली नगर में अपने पति व बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है। जब उसका पति काम पर गया हुआ था और बच्चे ट्यूशन पढने के लिए गए थे तो मकान मालिक विजय उसके मकान में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसकी सूचना उसने अपने पति को फोन पर दी।
पीडि़ता ने आरोप लगाया था कि इससे पहले भी विजय इस प्रकार की हरकत कई बार कर चुका है और पीडि़ता को धमकी दे रहा है कि उसने उसकी न्यूड फोटो बनाई हुई हैं। यदि उसने पुलिस में शिकायत दी तो वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा और उसके पति को जान से भी मार देगा। पीडि़ता ने शिकायत में यह भी बताया था कि जब आरोपी विजय भाग रहा था तो उसके पति ने उसका पीछा किया था।विजय ने पति व उसके साथ भी मारपीट की थी।
पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ भादंस की धारा 323, 376 (2) (एन) व 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।