– नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में रखे हुए हैं पैनी नजर
– अनाधिकृत सीएंडडी वेस्ट डंपिंग करने वाले वाहनों को इंपाऊंड करवाकर दर्ज करवाया जा रहा है मुकदमा
गुरूग्राम । सार्वजनिक स्थानों, ग्रीन बैल्ट एवं सडक़ों के किनारों पर अनाधिकृत रूप से निर्माण एवं तोडफ़ोड़ से उत्पन्न होने वाला मलबा अर्थात सीएंडडी वेस्ट डालना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों के वाहनों को इंपाऊंड करके उनके खिलाफ विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त इन्द्रजीत कुल्हडिय़ा के नेतृत्व में गठित टीमें क्षेत्र में पैनी नजर रख रही हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने वालों के वाहनों को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीमों द्वारा गत एक सप्ताह में 7 वाहनों को पकड़ा गया है। इनमें 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 2 हाईवा शामिल हैं। ये वाहन सैक्टर-42, सिविल लाईंस, खुशबू चौक, बसई, कृष्णा चौक एवं सैक्टर-37डी आदि क्षेत्रों से पकड़े गए हैं।
जिम्मेदार बनें-अधिकृत एजेंसी से उठवाएं मलबा
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा भवन निर्माण एवं तोडफ़ोड़ करने वाले नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे शहर को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मलबे को केवल अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही उठवाएं। मलबा उठान के लिए मोबाइल नंबर 8607058320 तथा 7005674475 पर संपर्क करें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस कार्य के लिए दो एजेंसियों को पहले से ही एम्पैनल किया हुआ है। एजेंसी की अधिकृत गाडिय़ां आपके घर से मलबा उठाएंगी। इसकी एवज में आपको नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292(2) के तहत अवैध रूप से मलबा डालने वाले अनाधिकृत वाहन/डंपर जब्त करके धारा 188, 269, 278 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 290 एवं 336 तथा वायु(प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 15(1) और (2) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनके तहत कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।