गुरूग्राम। त्यौहारो का मौसम शुरू होने तथा सर्दी के आगमन के साथ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए गुरूग्राम जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों को सचेत करते हुए ईपीसीए तथा उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के आदेश दिए हैं। सभी विभागों को ग्रैप की पालना रिपोर्ट प्रतिदिन भेजने की हिदायत भी दी गई हैं।
उपायुक्त अमित खत्री द्वारा सभी विभागों को ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान (गै्रप) को लागू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी वाले विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इन नोडल अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल आॅफिसर (साऊथ) तथा उपायुक्त कार्यालय में तत्काल भेजने के लिए कहा गया है। आज उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों में हर विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई हैं।
नगर निगम गुरूग्राम तथा गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से सड़कों की मशीनांे से सफाई को बढाने, सड़क किनारे धूल ना उड़े, उसके लिए वहां पर पानी का छिड़काव करने, होटलों तथा अन्य जलपान वाले स्थानों पर कोयले और लकड़ी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, निर्माण स्थलों पर पर्यावरण नाॅर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करना, सड़क निर्माण अथवा स्टाॅर्म वाॅटर डेªन या सीवरेज लाईन बिछाने आदि कार्य करते समय पर्यावरण हितैषी नाॅर्म का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थलों पर रबड़, प्लास्टिक वेस्ट या कपड़े के वेस्ट को जलाने पर प्रतिबंध लगाने, नोडल आॅफिसर या जोनल आॅफिसर नियुक्त करके कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए टीमों का गठन करने के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बंधवाड़ी प्लांट में ठोस कचरे को जलाने, सी एण्ड डी वेस्ट को इधर-उधर डालने या पटाखों के प्रयोग के बारे में उल्लंघन नजर आए तो उसकी सूचना जिला प्रशासन, नगर निगम तथा गुरूग्राम पुलिस को तत्काल देने के लिए कहा गया है। यही नहीं, गुरूग्राम शहर से बंधवाड़ी प्लांट तक कचरा ले जाने वाले वाहन भी ढके होने चाहिए। इसके लिए रात्रि गस्त की आवश्यकता हो तो वह भी की जाए।
इन आदेशों में लघु सचिवालय तथा विकास सदन के आस-पास मशीनों से सफाई सुनिश्चित करने तथा वहां पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा गया है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में भी सफाई तथा पानी के छिड़काव की इसी प्रकार की हिदायते दी गई हैं। पुलिस विभाग को 10 साल से पुराने डीजल चालित वाहनों तथा 15 साल से पुराने पट्रोल चालित वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि भीड़-भाड़ वाले चैराहों पर टैªफिक जाम की समस्या ना हो, इसके लिए टैªफिक का डाइवर्जन करें तथा ज्यादा प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाए या जब्त किया जाए। इसके अलावा, फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने, पार्किंग क्षेत्र में धूल को उड़ने के प्रबंध करने के साथ-साथ अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और उनका चालान करने के आदेश दिए गए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथाॅरिटी को सैैक्टर-29 के महाराणा प्रताप पार्क के साथ वाले मैदान में पानी का छिड़काव करने के साथ पुराने वाहनों को जब्त करने तथा अवैध पार्किंग रोकने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार, विकास एवं पचायत विभाग को फसल अवशेष जलाने पर निगरानी रखने ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम करवाने की हिदायत दी गई हैं।
लोक निर्माण विभाग को सड़कों की सफाई मशीनों से करवाने तथा सड़कों के साथ पानी का छिड़काव करवाने और सुचारू टैªफिक आवागमन के लिए सड़को को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार, एनएचएआई को भी एनजीटी तथा पर्यावरण मामलों के मंत्रालयों द्वारा जारी हिदायतों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं और नगर एवं ग्राम योजना विभाग को भी एनजीटी के आदेशों की पालना करने के लिए कहा गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों मंे स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का पालन सरकारी व प्राईवेट अस्पतालों में सुनिश्चित करने के साथ वायु प्रदूषण को रोकने के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार अतिरिक्त उपायुक्त, राज्य परिवहन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, फायर सेफटी व एक्सप्लोसिव विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग आदि के लिए भी हिदायते जारी की गई हैं।
उपायुक्त के आदेशों में प्रदूषण का स्तर बढने तथा आपात स्थिति में किस-किस विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने हैं उनका भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रदूषण का स्तर गंभीर होने पर गुरूग्राम में ट्रकों का प्रवेश बंद करने तक की हिदायत दी गई हैं।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन पर अमल के निर्देश
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