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गुरूग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा पायलेट रिहर्सल में गैर हाजिर रहें 108 आल्टरनेट प्रैजाइडिंग आॅफिसरा(एपीओ)े तथा 117 प्रैजाइडिंग आॅफिसरों(पीओ) का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग गुरूग्राम के सर्वाधिक 19 एपीओ तथा राइट्स लिमिटेड सैक्टर-29 के 27 पीओ रिहर्सल के दौरान अनुपस्थित पाए गए।
इस बारे में जानकारी देते हुए श्री खत्री ने बताया कि एजुकेशन कॉलेज डायरेक्टर एमडीयू सीपास गुरुग्राम व सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स(सीजीएसटी) से 8-8 प्रैजाइडिंग ऑफिसर गैर-हाजिर पाए गए है। इसी प्रकार, आबकारी एवं कराधान विभाग से 6 प्रैजाइडिंग ऑफिस, नगर निगम गुरूग्राम से 5 , सिंडिकेट बैंक से 4 , सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सेक्टर-44 से 4 , बागवानी विभाग से 2 , दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से 2 , सरकारी आईटीआई बॉयज कॉलेज से 2, लोक निर्माण विभाग से 2, एलआइसी से 2 , बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 , पंजाब नेशनल बैंक से 2 , इओ इंडस्ट्रीज डीआइसी गुरुग्राम से 1 प्रैजाइडिंग आॅफिसर अनुपस्थित पाए गए। रिहर्सल में ट्रेेजरी विभाग गुरूग्राम से 1 , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ( एचएसवीपी ) से 1 , एसडीओ ( सिविल ) मेकैनिकल सब-डिवीजन से 1 , एक्सईएन कंस्ट्रक्शन डिवीजन न० -31 गुरुग्राम से 1 , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1 , न्यू इंडिया एश्योरेंस से 1, रेल टेक कॉर्पोरेशन से 1 , गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से 1 , इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स विभाग से 1 , इलाहाबाद बैंक से 1 , ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से 1 व हरियाणा इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ( हिपा ) से 1 पीओ गैर-हाजिर पाए गए है ।
श्री खत्री ने बताया कि रिहर्सल में 108 आल्टरनेट प्रैजाइडिंग आफिसर भी गैर-हाजिर पाए गए है जिनमे सबसे अधिक आबकारी व कराधान विभाग से 19 एपीओ शामिल थे। राइट्स लिमिटेड से 6 , प्रोविडेंट फण्ड कार्यालय से 6, श्रम विभाग से 6 , नगर निगम गुरुग्राम से 5 , पीडब्लूडी विभाग से 5, कौशल विकास विभाग से 5 ,सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से 4 , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 3 , टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिर्पाटमेंट से 3 , खेल एवं युवा कल्याण विभाग से 3 , स्वास्थ्य विभाग से 3 , एलआइसी से 2 , हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ( हिपा ) से 2 , आयकर विभाग से 2, रजिस्ट्रार कोर्पोरेटिव सोसाइटी से 2 , दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से 2 , इलाहाबाद बैंक से 1 , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1 , न्यू इंडिया एश्योरेंस से 1,महिला एवं बाल विकास विभाग से 1 , जनस्वास्थ्य विभाग से 1, केनरा बैंक से 1, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 1 , एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस से 1 , इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स विभाग से 1, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से 1 तथा वन विभाग से 1 एपीओ रिहर्सल के दौरान गैर हाजिर पाये गये। उपरोक्त सभी अधिकारियो व कर्मचारियों को नोटिस का जवाब 24 घंटे के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री खत्री ने बताया कि गैरहाजिर अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। जिसके अंतर्गत 500 रूप्ये का जुर्माना हो सकता है तथा यह अपराध 134(ए1) उपधारा के अधीन दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा एफआईआर भी करवाई जाएगी।