नई दिल्ली : पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल को जीएसटी में शामिल नहीं करने के कारण उत्पन्न करों को कम करने और अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र तथा कच्चे तेल के शोधन वाले क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी परिषद ने 6 अक्तूबर 2017 को हुई अपनी बैठक में कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दर ढांचे के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :
i. समुद्र में कार्य करने के लिए ठेका सेवाओं, तेल और गैस अन्वेषण से जुड़ी सम्बद्ध सेवाओं तथा 12 नॉटिकल मील से अधिक समुद्री क्षेत्र में उत्पादन 12 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित कर सकता है;
ii. पाइपलाईन के जरिये प्राकृतिक गैस की ढुलाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5 प्रतिशत अथवा पूर्ण आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित करेगा;
iii. पट्टे के अंतर्गत आयातित रिग और सहायक वस्तुओं को आईजीएसटी से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन यह ऐसी पट्टे की सेवा की आपूर्ति/आयात पर आईजीएसटी के उचित भुगतान और अन्य विशिष्ट शर्तों को पूरा करने की स्थिति में होगा।
बंकर ईंधन पर जीएसटी दर को कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है, यह विदेश जाने वाले जहाजों और तटीय जहाजों दोनों पर लागू होगा।
उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।