मेवात के पूर्व उपायुक्त मनीराम शर्मा ने हलफऩामा दायर कर अदालत से मांगी माफ़ी

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: अदालत ने कहा, 226 के तहत अब हम तय करेगें आगे कार्यवाही क्या बनती है

यूनुस अलवी

 
 मेवात:      मेवात के पूर्व उपायुक्त मनीराम शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर की गयी अभद्र भाषा के मामले पर सुनवाई पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को हुई। उपायुक्त मनीराम शर्मा की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने मेवात जिले में मणिराम शर्मा के समस्त कार्यकाल का ब्यौरा और माफीनामा पेश किया। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तुबर तय की गई है।
 
    उपायुक्त की तरफ से पेश हुए वकील ने उपायुक्त के अपंग होने और उनके शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर रियायत मांगी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता ने उपायुक्त मणि राम शर्मा के द्वारा दाखिल जवाब को स्वीकार कर लिया और कहा की अगर पीडि़त लोग अपनी याचिका वापिस भी ले लेते है तो हाई कोर्ट स्वम संज्ञान लेकर सविंधान के अनुछेद 226 के तहत मामले की सुनवाई खुद करेगा और  इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अक्तुबर को तय कर दिया। वहीं याची के वकील ने जवाब पढने के लिए समय मांगा है।
 
    आप को बता दें कि विगत जून माह में उपायुक्त महोदय ने नूह जिले के सालाहेडी, सलंबा सहित कई गावों के लोगों फोटो अपनी फेसबुक वाल पर पोस्ट किये थे। डीसी ने अपनी पोस्ट पर उनकी फोटो डालकर लिखा था कि उनकी नाक रगड़वाई और उनका चालान करके जेब ढीली की और उन्हें एक शातिर अपराधी की तरह जनता के सामने दिखाया और धमकी देते हुए उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई और उनका मजाक उड़ाया था। इसी मामले को लेकर पीडित पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। डीसी ने अपने फेसबुक पेज पर अपने आईएएस अफसर होने के साथ संग लोक सेवा आयोग पर ही सवाल उठाये थे, उपायुक्त ने अपने फेसबुक पेज पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसी को अपनी असली भाषा बताते हुए मेवात  के लोगो को चेतावनी भरे शब्दों में कहा की  मेरी भाषा में दस शब्दों के वाक्य में ही आठ शब्द गाली के होते है और वही मेरी असली भाषा है, जिसको में बहुत प्यार करता हूँ। 
 
    याचिका कर्ताओं के हाई कोर्ट में अधिवक्ता डॉ. मजलिश खान व सरफराज़ अंजुम मोर ने बताया कि जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गत 12 सितम्बर को उपायुक्त मणि राम शर्मा की कार्यशेली पर आपत्ति जताते हुए उनका मेवात जिले में कार्यकाल के समस्त ब्यौरा और राजस्व एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड को तलब कर लिया था।

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