फर्जी वोट मामले में नहीं हो सकी अदालत में सुनवाई

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अगली सुनवाई 19 को होगी 

गुडग़ांव (अशोक): प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री सुखबीर कटारिया की याचिका पर बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में सुनवाई निश्चित थी, लेकिन अदालत के अन्य मामलों में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए आगामी 19 अप्रैल की तारीख निश्चित कर दी है।

अब अदालत इसी तारीख पर फर्जी वोट मामले के दर्जनों मामलों की एक ही अदालत में सुनवाई किए जाने की याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनेगी। गौरतलब है कि स्वयंसेवी संस्था मतदाता जागरुकता मंच के अध्यक्ष ओमप्रकाश कटारिया ने पूर्व राज्यमंत्री सुखबीर कटारिया के कार्यकाल में ही उनके खिलाफ फर्जी वोट बनवाकर चुनाव जीतने से संबंधित कई याचिकाएं अदालत में दायर की हुई हैं।

कई याचिकाओं पर पूर्व राज्यमंत्री व उनके सहयोगियों तथा तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के आदेश अदालत दे भी चुकी है और एफआईआर दर्ज हो भी चुकी हैं। आरोपी पूर्व राज्यमंत्री ने निचली अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि विभिन्न अदालतों में दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई एक ही अदालत में की जाए, जबकि चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गगनदीप मित्तल की अदालत 2 माह पूर्व आरोपी की याचिका को खारिज कर चुकी है। आरोपी पूर्व राज्यमंत्री ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी हुई है।

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