हरियाणा सरकार की ‘अपना बिल अपना विकास’ पुरस्कार योजना शुरु
उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने का अभियान
बिल की कुल राशि 500 रुपये से अधिक होनी चाहिए
चंडीगढ़, 14 मार्च : हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को विक्रेताओं से बिल लेने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने तथा राज्य के विकास में कर राजस्व के महत्व के संबंध में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने तथा लोंगों को संवेदनशील बनाने के लिए आम जनता हेतु ‘अपना बिल अपना विकास’ नामक एक पुरस्कार योजना शुरु की है। इस योजना के तहत मासिक आधार पर निकाले जाने वाले ड्रॉ में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के पंजीकृत डीलर से खरीदे गए माल की मूल बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस की प्रति रखने वाला कोई भी उपभोक्ता योजना के तहत ड्रॉ में भाग लेने का पात्र होगा। ई-वाणिज्य कम्पनियों के माध्यम से खरीदे गए माल के बिल या इनवॉयस भी इस योजना के तहत ड्रॉ के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि विक्रेता डीलर हरियाणा का पंजीकृत डीलर हो। कर मुक्त माल के मूल्य को छोडक़र बिल की कुल राशि 500 रुपये से अधिक होनी चाहिए। यह योजना राज्य के भीतर केवल बी2सी लेने देने के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
पुरस्कार की राशि कैसे तय होगी ?
उन्होंने कहा कि 501 रुपये से 5,000 रुपये के मूल्य के बिलों या इन वॉयस के लिए हर मास पुरस्कारों की संख्या मास के दौरान प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या का एक प्रतिशत या 10, जो भी अधिक होगा रहेगी। 5,001 रुपये और इससे अधिक के मूल्य के बिलों या इनवॉयस के लिए पुरस्कारों की संख्या मास के दौरान प्राप्त प्रविष्ठियों का एक प्रतिशत या एक, जो भी अधिक हो रहेगी। 501 रुपये से 5,000 रुपये के मूल्य के बिलों या इन वॉयस के लिए पुरस्कार राशि बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस में खरीदे गए माल के कर योग्य मूल्य से पांच गुणा होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है। 5,001 रुपये और इससे अधिक के मूल्य के बिलों या इनवॉयस के लिए पुरस्कार राशि बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस में खरीदे गए माल के कर योग्य मूल्य से दो गुणा होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है।
एक माह में एक उपभोक्ता केवल एक पुरस्कार
उन्होंने कहा कि एक मास के दौरान एक उपभोक्ता केवल एक पुरस्कार के लिए पात्र होगा। यदि किसी उपभोक्ता को एक से अधिक पुरस्कार मिलते हैं तो उसे अधिक पुरस्कार राशि वाला पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में जमा होगी। पुरस्कार राशि की अदायगी विभाग द्वारा ड्रॉ निकाले जाने के 25 दिनों के भीतर बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस के सत्यापन के उपरांत की जाएगी। यदि अपलोड की गई सूचना और बिल का विषय वास्तविक बिल से मेल नहीं खाएगा या पढऩे योग्य नहीं होगा तो अपलोड किया गया बिल पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।
एक कमेटी गठित की जाएगी
मंत्री ने कहा कि ड्रॉ निकालने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा नामित संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यलय में नियुक्त मुख्य लेखा अधिकारी या वरिष्ठतम लेखा अधिकारी और व्यापार एवं उद्योग का प्रतिनिधि, जिससे सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, इस कमेटी के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता घोषित करने के लिए मासिक आधार पर ड्रॉ निकाला जाएगा। महीने के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्राप्त सभी बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस को मासिक ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए गठित कमेटी के निरीक्षण के तहत अगले मास के पहले पांच दिनों के भीतर कम्प्यूटराइजड ड्रॉ निकाला जाएगा।
सफल प्रतिभागियों की सूची वैब साइट पर अपलोड
ड्रॉ निकालने के उपरांत सफल प्रतिभागियों की सूची को विभाग की वैब साइट पर अपलोड किया जाएगा। सफल प्रतिभागी को किसी भी जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के कार्यालय या आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में ड्रॉ निकलने के 15 दिनों के भीतर बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस की मूल प्रति बैंक खाता नंबर एवं आईएफएससी कोड देना होगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सफल प्रतिभागी को आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई भी किसी भी आईडी की एक स्व: प्रमाणित प्रति भी पे्रषित करनी होगी। सफल प्रतिभागी के अपत्र पाए जाने की स्थिति में पुरस्कार राशि के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। विभाग के पास विजेता को बिना कारण बताए पुरस्कार राशि से इन्कार करने का अधिकार होगा।
‘अपना बिल अपना विकास’ नामक मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा
उन्होंने कहा कि योजना में भाग लेनेे के लिए उपभोक्ता को ‘अपना बिल अपना विकास’ नामक मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। यह एप डाउनलोड करने के उपरांत उपभोक्ता उस पर अपना पंजीकरण करवाएगा। उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर उसे वन टाइम यूनिक आईडी जारी की जाएगी। उपभोक्ता को मोबाइल एप के माध्यम से मूल बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस ही साफ एवं पढ़े जाने योग्य इमेज अपलोड करनी होगी। ऐसे प्रत्येक अपलोड के लिए एक यूनिक सन्दर्भ संख्या जनरेट होगी जिसे एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ता को भेजा जाएगा। ड्रा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु खरीद के 10 दिनों के भीतर बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस की प्रति अपलोड करनी होगी। बिल, कैश मैमो या रिटेल इनवॉयस अपलोड करने के अतिरिक्त उपभोक्ता को विक्रेता डीलर का टीआईएन, बिल राशि, कैश मैमो, इनवॉयस तथा खरीद की तिथि भी डालनी होगी। यह योजना आरंभ छ: मास के लिए शुरू की जाएगी। आयुक्त की सिफारिश पर सरकार इस योजना की अवधि बढ़ा सकती है। बहरहाल, आबकारी एवं कराधान विभाग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस योजना को वापिस लेने का अधिकार होगा।
विभाग के कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य इस योजना में भाग नहीं लेंगे
मंत्री ने कहा कि यह योजना उन पंजीकृत डीलरों के लिए नहीं होगी, जो पुन: बिक्री या माल के विनिर्माण एवं प्रसंस्करण के लिए माल की खरीद करते हैं। राज्य या केन्द्र सरकार के विभागों, एजेन्सियों, बोर्डों या निगमों द्वारा की गई खरीद और दूतावासों या यूएन संगठनों द्वारा की गई खरीद के बिक्री बिल एवं इनवॉयस इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के मोटर वाहनों, पैट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल, पैट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और लम्पसप डीलरों से की गई खरीद के बिक्री बिल भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में आबकारी एवं कराधान आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।