लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 मई को मतदान से 48 घन्टे पूर्व व 4 जून को मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें

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जिलाधीश ने जारी किए आदेश


गुरूग्राम, 19 मई। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने छठे चरण के तहत जिला में 25 मई को होने वाले मतदान व 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला में शराब की दुकानें बंद रखने बारे आदेश जारी किए हैं।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 25 मई को मतदान से 48 घण्टे पूर्व यानी 23 मई की शाम 6 बजे से 25 की शाम 6 बजे तक जिला में सभी शराब की दुकाने बंद रहेगी। इसके साथ ही 4 जून को मतगणना के दिन भी जिला में सभी शराब की दुकान खोलने की मनाही रहेगी। जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) गुरुग्राम को उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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