क्या आपने किसी बैंक से कर्ज लिया है ? अगर हाँ तो आर बी आई का नया नियम जरूर देखें

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सुभाष चौधरी /The Public World 

नई दिल्ली : क्या आपने किसी बैंक से कर्ज लिया है ? अगर हाँ तो यह खबर आपके लिए राहत देने वाली है !  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कर्ज के मामले में नई गाइडलाइंस जारी कर चेताया है .  आर बी आई ने ऋण  अकाउंट्स में बैंक की ओर से लगाए जाने वाली पेनल्टी को लेकर ख़ास निर्देश जारी किया है . आरबीआई ने Fair Landing Practice -Penal Charges in Loan Accounts के नाम से ट्विटर पर  निर्देश जारी किया है. इसमें आर बी आई ने कहा है कि बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी अपने रेवेन्यू (आय /income  )बढ़ाने के लिए ऋण अकाउंट्स पर पेनल्टी के विकल्प का बेजा इस्तेमाल ना करें.

रिजर्व बैंक ने अपने नए सर्कुलर में बैंकों को बताया है कि वो ऋण अकाउंट्स पर कैसे पेनल्टी के नियमों का पालन कर सकते हैं ?  बताया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह फैसला कई ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद लिया है जिसमें कई बैंक ऋण भुगतान में हो रही देरी के कारण उस पर लिए जा रहे इंटरेस्ट में ही पेनल्टी जोड़ देते हैं. जाहिर है इससे बैंक अनैतिक ढंग से कर्जधारकों से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं.

 

अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार लोन डिफॉल्ट होने पर बैंको के जरिए लिए जाने वाले जुर्माने को पीनल चार्ज के तौर पर देखा जाएगा ना कि पीनल इंटरेस्ट के तौर पर देखा जाए.

 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बदले हुए नियमों की जानकारी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दी है.  आरबीआई ने नया सर्कुलर भी साझा किया है .

 

आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक ये नई गाइडलाइंस आगामी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी .

 

आर बी आई का यहाँ सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा . इनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक शामिल हैं जबकि पेमेंट बैंकों पर भी यह लागू होगा.

 

सभी प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे एक्जिम बैंक, NABARD, NHB, SIDBI और NaBFID भी नई गाइडलाइंस का पालन करेंगे .

 

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