चण्डीगढ़, 12 फरवरी : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार आज खाद्य एवं औशधि प्रषासन की टीम द्वारा रेवाडी में एक मैडीकल स्टोर पर छापा मारा गया और एमआरपी से ज्यादा दामों पर बेची जा रही दवाईयों का जब्त करने में सफलता हासिल की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं औधि प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज गुप्त सूचना के आधार पर औषधि नियंत्रण अधिकारी, रेवाड़ी ने मैसर्स विनायक मेडिकल स्टोर में एक डिकॉय ऑपरेशन किया जहां मैडीकल स्टोर के मालिक सुखबीर सिंह ने कोडीन फास्फेट युक्त खांसी की दवाई 200 रुपये और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड युक्त कैप्सूल स्ट्रिप 100 रूपए में बिना किसी पर्चे के और बिना किसी पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिक्री करना पाया गया।
उन्होंने बताया कि इस स्टोर पर छापा मारा गया और सुखबीर इन औषधीय मादक उत्पादों की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस (आरएसडीएल) को नहीं दिखा पाया, जिसे उसने एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा क्योंकि कफ सिरप पर एमआरपी 143 रूपए और कैप्सूल स्ट्रिप 57 रूपए की है।
प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान ट्रामाडोल युक्त 672 कैप्सूल और कोडीन फॉस्फेट वाले 7 सिरप बरामद किए गए। इस मैडीकल स्टोर को सील कर दिया गया और पुलिस थाना कसोला, जिला रेवाडी को षिकायत सौंप दी गई जिसे एनडीपीएस अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और डीपीसीओ 2013 के पैरा संख्या 26 के तहत सुखबीर सिंह व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगीं।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री श्री विज के निर्देशानुसार इस प्रकार से उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और इस प्रकार के आपरेषन भविश्य में जारी रहेगें ताकि लोगों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधडी न की जाए।