अनाधिकृत निर्माणों पर पीले पंजे का प्रहार जारी : भोंडसी सहित आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में गिराए दर्जनों मकान

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– अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कॉलोनाईजेशन पर अंकुश लगाने की कवायद हुई तेज

गुरुग्राम, 7 सितम्बर। नगर निगम गुरुग्राम के पीले पंजे का प्रहार अनाधिकृत निर्माणों पर लगातार जारी है। इनफोर्समैंट टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कॉलोनाईजेशन पर अंकुश लगाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्रों में दर्जनों अनाधिकृत निर्माणों को धराशायी करने की कार्रवाई की गई।

मंगलवार को संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार के निर्देश पर सहायक अभियंता (इनफोर्समैंट) नईम हुसैन, कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार व मनदीप कुमार पुलिस बल एवं जेसीबी लेकर भोंडसी क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर भवानी इनकलेव, मारूति कुंज रोड़ व रेयान इनकलेव में डीपीसी स्तर के 15 निर्माण, 10 चारदीवारी तथा 6 निर्माणाधीन स्ट्रक्चरों को धराशायी किया गया। ये भी निर्माण बिना पूर्व स्वीकृति के किए जा रहे थे।
अनाधिकृत निर्माणों पर पीले पंजे का प्रहार जारी : भोंडसी सहित आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में गिराए दर्जनों मकान 2
अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में भी कार्रवाई जारी रही। यहां पर माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में पीला पंजा चला। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ जेआर मान की मौजूदगी में इनफोर्समैंट टीम के सहायक अभियंता संजोग शर्मा, कनिष्ठ अभियंता आशीष सहरावत व राहुल कुमार की टीम ने सतगुरू इनकलेव व नोबल इनकलेव में अनाधिकृत निर्माणों को तोडऩे की कार्रवाई की। टीम ने इन क्षेत्रों में 6 निर्माणाधीन व निर्मित मकानों को धराशायी किया। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थित से निपटने के लिए कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों एवं अवैध कॉलोनाईजेशन पर अंकुश लगाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके लिए चारों जोनों में गठित इनफोर्समैंट टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके आवंटित क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए रखें तथा अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत निर्माण या अवैध कॉलोनाईजेशन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है। न्यायालय के निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम की टीमें समय-समय पर इस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही हैं। नागरिकों को इस क्षेत्र में प्लॉट, मकान या दुकान नहीं खरीदने बारे आगाह किया गया है।

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